गड़बड़ी-लापरवाही विकासखंड शिक्षा अधिकारी निलंबित

गड़बड़ी-लापरवाही विकासखंड शिक्षा अधिकारी निलंबित


कवर्धा (अमर छत्तीसगढ़) 15 जून। जिले के बोडला में पदस्थ प्रभारी विकासखंड अधिकारी दयाल सिंह (मूद पद- व्याख्यता) को आज लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के संचालक सुनील कुमार जैन ने कवर्धा कलेक्टर प्रेषित जांच प्रतिवेदन के आधार पर दलाय सिंह को प्रथम दृष्टि में दोषी पाए जाने पर निलंबित करने का आदेश जारी किया गया।
संचालक सुनील कुमार जैन ने आज जारी आदेश में कहा है कि कलेक्टर, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक / 4315 / स्था. / जिशिअ / 2023 कबीरधाम, दिनांक 26/05/2023 अनुसार दयाल सिंह (मूल पद – व्याख्याता), प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बोड़ला, जिला कबीरधाम के विरूद्ध सोशल मीडिया, कार्यालयीन स्टॉफ़ एवं शिक्षकों आदि के द्वारा की गई विभिन्न शिकायतों की संयुक्त जाँच अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बोड़ला तथा जिला शिक्षा अधिकारी, कबीरधाम से करायी गई । जाँच प्रतिवेदन दिनांक 24-05-2023 अनुसार दयाल सिंह को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया।

दयाल सिंह का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत है। अत: उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा निलंबनावधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कबीरधाम में निर्धारित किया जाता है । निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

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