अवैध रेत उत्तखनन परिवहन, महिला का शव उत्खनित करने वाले आरोपी गिरफ्तार जेल दाखिल

अवैध रेत उत्तखनन परिवहन, महिला का शव उत्खनित करने वाले आरोपी गिरफ्तार जेल दाखिल


राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ़)17 जून। पुलिस के अनुसार प्रार्थी महेश्वर साहू पिता भगवानी साहू उम्र 42 साल निवासी मोखला ओपी सुरगी थाना बंसतपुर जिला राजनांदगांव का लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर की 12.06.2023 के शिवनाथ नदी, भरेगांव 1, मोखला, जंगलेशर सीमा में आरोपी हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 08 एक्यू 9188 एंव आरोपी अज्ञात जेसीबी वाहन चालक द्वारा अवैध रूप से रेत उत्तखनन करने के दौरान उसकी मां स्व. श्रीमती सतरूपा साहू का शव उत्खनन कर रायल फिड्स स्कूल के पास ले जाया गया जिससे प्रार्थी एंव उसके परिवार को इस मानविय कृत से काफी आघात पहुचा अपमान महसुस हुआ है।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 300/23 धारा 297, 34भा.द.वि.कायम कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक मीणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री लखन पटले, नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव अमित पटेल के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बसंतपुर शिव प्रसाद चन्द्रा के नेतृत्व में आरोपी हाईवा चाहन क्रमांक सीजी 08 एक्यू 9188 के वाहन स्वामी कैलाश देवागन पिता हरिराम देवागन उम्र 46 साल निवासी मोहारा थाना बसंतपुर एवं वाहन चालक राजेन्द्र पटेल पिता नम्मुराम पटेल उम्र 33 साल सा0 निवासी मचानपार थाना डोगरगांव जिला राजनांदगांव को त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 17.06.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण में आरोपीगणो के विरूध अवैध रूप से रेत उत्खनन करना, रेत खनिज चोरी करना पाये जाने से धारा 379,411 भादवि0 एंव खान खनिज (विकास विनिमय) अधिनियम की धारा 4 (21) जोड़ी गई। उक्त अवैध रेत परिवहन में शामिल हाईवा को जप्त किया गया है ।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक शिव चन्द्रा, सउिन डेजलाल मांडले, प्र.आर. शंभूनाथ द्विवेदी, प्र.आर. जय हिंद चौबे आरक्षक चन्द्रशेखर मनहर, हमलेश रात्रे विभास राजपूत , महिला आरक्षक संतोषी मानिकपुरी की सराहनीय योगदान रहा।

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