बिलासपुर(अमर छत्तीसगढ़) 2 जुलाई। छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशन में अध्यक्ष / जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री के अध्यक्षता में जिला न्यायालय परिसर में मोटर व्हीकल अधिनियम के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गोहर मोहम्मद वि. उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एवं. अन्य निर्णय अरलिनों फर्नाडिश वि. स्टेट ऑफ गोवा में दिये गये महत्वपूर्ण दिशानिर्देश के संबंध में कार्यशाला जिला न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया। उक्त कार्यशाला में मोटर दावा अधिकरण के पीठासीन पंकज सिन्हा प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा मोटरयान अधिनियम एवं नियम में हुये नवीन संशोधन को उक्त न्याय निर्णय के आलोक में उपस्थित हितधारक आर.टी.ओ. अधिकारी बीमा के अधिवक्तागण को समझाया। द्वितीय सत्र में जिला न्यायालय स्थापना के विशाखा समिति की अध्यक्ष श्रीमती मधु तिवारी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो द्वारा न्यायालयीन कर्मचारीगण को अरलिनों फर्नाडिश वि. स्टेट ऑफ गोवा के निर्णय के आलोक में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न के संबंध में जानकारी देते हुये कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न संबंधी निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के बारे में उपस्थित जनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया।
उक्त अवसर पर अध्यक्ष / जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा बृजेन्द्र कुमार शास्त्री श्री पंकज कुमार सिन्हा, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती मधु तिवारी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो, श्रीमती मोनिका जायसवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती तनुश्री गबेल व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्रीमती जसविंदर कौर अजमानी मलिक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती अनिता रावटे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बेमेतरा साथ ही बीमा कंपनी के अधिवक्तागण एवं आर.टी.ओ. अधिकारी अरविंद भगत एवं न्यायिक कर्मचारीगण उपस्थित रहे।