मैनपुर (अमर छत्तीसगढ) विकासखंड के काण्डेकेला के ग्रामीणों के द्वारा मूलभूत राशि सरपंच और सचिव हड़प लेने का आरोप था ग्रामीणों के द्वारा रैली प्रदर्शन कई दफा करने पर अधिकारियों ने गंभीरता पूर्वक लिया और हुई कार्यवाही
कार्यालय जनपद पंचायत मैनपुर जिला गरियाबंद पत्र क्रमांक 3466 दिनांक 22/10/2021 को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैनपुर के आदेश 13/10/2021 के तहत जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी मैनपुर द्वारा छत्तीसगढ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) के तहत नंदकिशोर कोमर्रा सरंपच ग्राम पंचायत काण्डेकेला जनपद पंचायत मैनपुर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया गया है, फलस्वरूप स्थापन्य सरपंच की नियुक्ति किया जाना है, अतः निर्देश किया जाता है कि ग्राम पंचायत काण्डेकेला में स्थापन्य सरपंच की नियुक्ति पंचायत राज अधिनियम 1993 में निहित प्रावधानो के तहत कार्यवाही समय अवधि में पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को अनिवार्य प्रस्तुत करना कहा गया ।
ज्ञात हो कि जनपद पंचायत मैनपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत काण्डेकेला सरपंच नंदकिशोर कोमर्रा सचिव दुरूपसिंह सोनवानी एंव रोजगार सहायक पर बगैर पंचो के सहमति से कुटरचित दस्तावेज तैयार कर 14 वे वित्त, 15 वे वित्त व अन्य सरकारी पंचायत मद जैसे सी.सी रोड, चबुतरा निर्माण, कोविड 19 सेनेटाईजर खरीदी, नाली सफाई, विद्युत मरम्मत, लकडी कटाई, बोर्ड क्रय आंगनबाडी भवन मरम्मत, रगंमच निर्माण, मुरमर परिवाहन, नल जल संधारण हेडपम्प मरम्मत आदि कार्यो के साथ मूलभूत के शासकीय राशि और निर्माण कार्यो के राशि में ग्रामीणों द्वारा लाखों रूपये भ्रष्टाचार किये जाने का आरोप लगाया गया था, और इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत काण्डेकेला के उपसरपंच पंच तथा ग्रामीण पिछले 06 माह से जनपद पंचायत मैनपुर का तीन बार घेराव कर धरना प्रदर्शन किये थे और तो और नेशनल हाईवे मार्ग में चक्काजाम भी किये थे, जिसके फलस्वरूप जांच टीम का गठन किया गया, और ग्राम पंचायत काण्डेकेला पहुचकर जांच टीम ने जांच किया, तथा जांच के रिर्पोट प्रस्तुत करने के बाद ग्राम पंचायत काण्डेकेला के सरपंच नंदकिशोर कोमर्रा को बर्खास्त किया गया है।