सिविल लाइन पुलिस द्वारा 6 जुआडियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

सिविल लाइन पुलिस द्वारा 6 जुआडियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) 27 दिसम्बर ।

सिविल लाइन पुलिस द्वारा 52 परी से प्रेम रखने वाले 02 अलग अलग प्रकरणों में कुल 06 जुआडियों के विरुद्ध की गई छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम के तहत कार्यवाही।

जुआड़ियों द्वारा 52 परी से लगा रहे थे रुपए पैसों का हरजीत का दांव।

दोनों प्रकरणों में जुआड़ियों के कब्जे से कुल 2100 रुपए नगद, 52 पत्ती तास एवम प्लास्टिक बोरी किया गया जप्त।

नाम जुआड़ी –
01. इतवारी बंदे पिता खुराक बंदे उम्र 30 वर्ष निवासी मिनीमाता नगर तालापाड़ा थाना सिविल लाइन बिलासपुर

02. रिख राम बंजारे पिता भागबली बंजारे उम्र 46 साल निवासी मिनीमाता नगर तालापारा थाना सिवान जिला बिलासपुर

03. पर्सन दिवाकर पिता गेंदूलाल उम्र 28 साल निवासी मिनीमाता नगर तालापारा बिलासपुर

04. दिनेश दिवाकर पिता गेंद लाल दिवाकर उम्र 37 वर्ष निवासी मिनी बस्ती तालापारा बिलासपुर

05. राजीव बंजारे पिता शंकर बंजारे उम्र 45 वर्ष निवासी मिनीमाता नगर तालापारा बिलासपुर

06. राज चतुर्वेदी पिता स्वर्गीय ईश्वरीय चतुर्वेदी उम्र 23 वर्ष निवासी तालापारा जय स्तंभ चौक के पास बिलासपुर


मामले का विवरण इस प्रकार है की दिनांक 27/12/2023 को मुखबीर से थाना प्रभारी सिविल लाइन प्रदीप आर्य को सूचना मिला कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत तालापारा के 02 अलग अलग स्थानों में जुआडियो द्वारा जुआ का फड़ लगा कर रूपये पैसे का हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं, उक्त सूचना से पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह को अवगत कराया गया जिनके द्वारा उक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करने निर्देश दिए, उक्त निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जयसवाल एवम नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन संदीप पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिविल लाइन प्रदीप आर्य द्वारा प्रधान आरक्षक हरप्रसाद डहरिया के साथ आरक्षक देवेन्द्र दुबे, राजेश नांरग, पुन्नी खांडे, सोनूपाल एवं थाना पेट्रोलिंग स्टाफ को उक्त सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु भेजा गया, जहां पर 02 अलग अलग स्थानों में जुआ खेलते कुल 06 जुआड़ी मिले जिनको घेराबंदी कर पकडे दोनों प्रकरणों में जुआड़ियो के कब्जे से कुल 2100 रुपए नगद 52 पत्ती तास एवं प्लास्टिक बोरी मिला जिसे विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। जुआड़ियों के विरुद्ध धारा 3(2) छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया है।

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