बेमेतरा(अमर छत्तीसगढ) जून 2024:- न्यायालय कलेक्टर जिला बेमेतरा छ.ग. के द्वारा पारित आदेश के परिपालन में सेवा सहकारी समिति खण्डसरा, चंदनू एवं उमरिया से जब्त की गई अवैध खाद (झाइम) सामाग्री की ऑफसेट दर का निर्धारण उक्त सामाग्री के निर्माण एवं अवसान तिथि के आधार पर समिति के द्वारा किया गया है। साथ ही जब्त एन.पी. के. खाद की ऑफसेट रेट का निर्धारण अधिसूचित प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण परिणाम के आधार पर किया गया है।
खाद सामाग्री (झाइम एवं एनपीके) की दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित ऑफसेट दर के आधार पर 24 जून 2024 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सेवा सहकारी समिति चंदनू में तृतीय नीलामी आमंत्रित की जाती है। नीलामी से संबंधित नियम एवं शर्ते की विस्तृत जानकारी कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला-बेमेतरा (छ.ग.) के कक्ष क्रमांक-67 के सूचना पटल से प्राप्त कर सकते हैं।
नीलामी के नियम एवं शर्ते – वे समस्त पंजीकृत संस्थाएँ (शासकीय/निजी) जो अनुसंधान या खोज के उद्देश्य से जब्त खाद सामाग्री का क्रय करना चाहती हैं, नीलामी में भाग ले सकती है।सामाग्रियो का उठाव सफल प्रतिभागी को संबंधित सेवा सहकारी समिति से करना होगा। सामाग्री (झाइम) की राज्य में विश्लेषण सुविधा नहीं होने के कारण गुणवत्ता संबंधी कोई पुष्टि/गारंटी नहीं दी जावेगी।
नीलामी में भाग लेने वाले सफल प्रतिभागी को डिमांड ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से सामाग्री की 25% राशि उसी दिवस एवं शेष राशि एक सप्ताह के भीतर सामाग्री उठाव के पूर्व को शासकीय कोष में जमा करना होगा। किसी प्रकार का कानूनी विवाद केवल जिला बेमेतरा के न्यायालय के अधीन होगा | नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी एवं फर्म/संस्था से संबंधित दस्तावेजो की छायाप्रति जमा करना होगा।
नीलामी समिति की उपस्थिति में सेवा सहकारी समिति चंदनू में 24 जून 2024 को दोपहर 12:00 बजे से 5:00 बजे तक नीलामी की कार्यवाही की जावेगी |