बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ) 5 जून।
अप.क्र. – 800/2025, धारा – 287 बीएनएस, 3, 7 आवश्यक वस्तु अधि.
अप.क्र. – 801/2025, धारा – 287 बीएनएस, 3, 7 आवश्यक वस्तु अधि.
थाना क्षेत्र में अवैध गैस सिलेन्डर रिफिलिंग करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार।
आरोपियों के कब्जे से रिफिलिंग करने वाली मशीन के साथ 6 नग घरेलू गैस सिलिण्डर किया गया जप्त।
आरोपियों के विरूद्ध बीनएस के धाराओं के तहत् किया गया कार्यवाही।
नाम आरोपी –
- जितेन्द्र पटेल पिता सुखदेव पटेल उम्र 42 वर्ष निवासी कालीमंदिर के पास लिंगियाडीह, थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2. मानस साहू पिता तुलाराम साहू उम्र 20 वर्ष निवासी खमतराई मस्जिद के पास, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर(छ.ग.)
विवरण –
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आज दिनांक 05.06.2025 को मुखबीर से सूचना मिला कि आर्या गैस रिपेयरिंग दुकान एवं पूर्णिमा किचन गैस रिपेयरिंग दुकान के संचालकों द्वारा अवैध रूप से अपने-अपने दुकान में घरेलू रसोई गैस सिलिण्डर बिना किसी वैध अनुमति के रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा है।

उक्त सूचना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने निर्देशित किये, जिसके पालन में अति0 पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम तैयार कर मुखबीर के बताये स्थल पर पृथक-पृथक रेड कार्यवाही किया गया ।

जहां आर्य गैस रिपेयरिंग के संचालक जितेन्द्र पटेल अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर रिफिलिंग करते हुये मिला जिसके दुकान की तलाशी पर 4 सिलेण्डर बरामद हुआ इसी प्रकार पूर्णिमा किचन गैस रिपेयरिंग संचालक मानस साहू गैस रिफिलिंग करते हुये मिला जिसके दुकान की तलाशी पर 2 नग सिलेण्डर बरामद हुआ, आरोपियों के कब्जे से कुल 6 नग बरामद सिलेण्डर को विधिवत् जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक वस्तु अधि. 1985 के तहत् कार्यवाही किया गया है।