53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में की गई कई सिफारिशें…..धारा 73 के तहत जारी डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माने की छूट…. ट्रिब्यूनल के लिए 20 लाख का, HC के लिए 1 करोड़ और SC के लिए 2 करोड़….

53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में की गई कई सिफारिशें…..धारा 73 के तहत जारी डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माने की छूट…. ट्रिब्यूनल के लिए 20 लाख का, HC के लिए 1 करोड़ और SC के लिए 2 करोड़….

रायपुर (अमर छत्तीसगढ) 22 जून।

आज आयोजित 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में की गई प्रमुख सिफारिशें

  1. वित्त वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माने की छूट।
    उन मामलों में लागू जहां कर का पूरा भुगतान मार्च 2025 तक किया गया है।
  2. मार्च 2021 तक वित्तीय वर्ष के लिए धारा 16(4) के तहत आईटीसी का लाभ उठाने की समय सीमा 30/11/2021 तक दाखिल की गई।
  3. कर विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा।
    ट्रिब्यूनल के लिए 20 लाख का;
    HC के लिए 1 करोड़ और SC के लिए 2 करोड़।
  4. सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व जमा की अधिकतम राशि 25 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ कर दी गई।
  5. ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने के लिए प्रति जमा राशि घटाकर 20% और सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए 20 करोड़ रुपये कर दी गई।
  6. ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने की समय सीमा प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से शुरू होगा।
  7. जीएसटीआर 4 दाखिल करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई गई।
  8. 3बी दाखिल करते समय नकद बही में उपलब्ध राशि पर ब्याज नहीं लिया जाएगा।
  9. जीएसटीआर 1 में सुधार की अनुमति देने के लिए नए फॉर्म जीएसटीआर 1ए को शामिल करना। 3बी दाखिल करने से पहले इसे दाखिल करने की अनुमति होगी।
  10. चरणबद्ध तरीके से पैन इंडिया आधार पर बायो मेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण।
  11. विभिन्न विषयों पर स्पष्टीकरण जारी. उनमें से कुछ हैं – एम के लिए 12% कर की दर
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