रायपुर (अमर छत्तीसगढ) 22 जून।
आज आयोजित 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में की गई प्रमुख सिफारिशें
- वित्त वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माने की छूट।
उन मामलों में लागू जहां कर का पूरा भुगतान मार्च 2025 तक किया गया है। - मार्च 2021 तक वित्तीय वर्ष के लिए धारा 16(4) के तहत आईटीसी का लाभ उठाने की समय सीमा 30/11/2021 तक दाखिल की गई।
- कर विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा।
ट्रिब्यूनल के लिए 20 लाख का;
HC के लिए 1 करोड़ और SC के लिए 2 करोड़। - सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व जमा की अधिकतम राशि 25 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ कर दी गई।
- ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने के लिए प्रति जमा राशि घटाकर 20% और सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए 20 करोड़ रुपये कर दी गई।
- ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने की समय सीमा प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से शुरू होगा।
- जीएसटीआर 4 दाखिल करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई गई।
- 3बी दाखिल करते समय नकद बही में उपलब्ध राशि पर ब्याज नहीं लिया जाएगा।
- जीएसटीआर 1 में सुधार की अनुमति देने के लिए नए फॉर्म जीएसटीआर 1ए को शामिल करना। 3बी दाखिल करने से पहले इसे दाखिल करने की अनुमति होगी।
- चरणबद्ध तरीके से पैन इंडिया आधार पर बायो मेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण।
- विभिन्न विषयों पर स्पष्टीकरण जारी. उनमें से कुछ हैं – एम के लिए 12% कर की दर