बेमेतरा(अमर छत्तीसगढ़) 9 जुलाई 2024:- खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी केन्द्र मोहगांव के अंतर्गत कुल 9161 मे.टन धान की खरीदी की गई, जिसमें कुल 9055 मे.टन का उठाव होने के पश्चात कुल 106 मे.टन कमी प्रदर्शित है। उक्त शेष धान का निराकरण समिति प्रबंधक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के द्वारा नहीं किया गया है, जो खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के धान खरीदी नीति की कडिका क्रमांक 16.9 का उल्लंघन है।
शासन को हुई आर्थिक क्षति को दृष्टिगत रखते हुए श्री दिगम्बर राजपूत समिति प्रबंधक एवं नितिन साहू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में घान खरीदी केन्द्र साजा के अंतर्गत कुल 6668 मे.टन धान की खरीदी की गई, जिसमें कुल 6630 मे.टन का उठाव होने के पश्चात कुल 38 मे.टन कमी प्रदर्शित है।
उक्त शेष धान का निराकरण समिति प्रबंधक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के द्वारा नहीं किया गया है, जो खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के धान खरीदी नीति की कंडिका क्रमांक 16.9 का उल्लंघन है। शासन को हुई आर्थिक क्षति को दृष्टिगत रखते हुए श्री दिपक सोनी समिति प्रबंधक एवं श्री शरद वैष्णव डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी केन्द्र कुसमी के अंतर्गत कुल 9860 मे.टन धान की खरीदी की गई, जिसमें कुल 9101 मे टन का उठाव होने के पश्चात कुल 38 मे.टन कमी प्रदर्शित है।
उक्त शेष धान का निराकरण समिति प्रबंधक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के द्वारा नहीं किया गया है, जो खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के धान खरीदी नीति की कंडिका क्रमांक 16.9 का उल्लंघन है।
शासन को हुई आर्थिक क्षति को दृष्टिगत रखते हुए सत्यनारायण साहू समिति प्रबंधक एवं नरेश साहू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, को तत्काल प्रभाव से जिला कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा जिला बेमेतरा द्वारा आदेश दिनांक 08 जुलाई 2024 से निलंबित किया गया है।
उक्त कृत्य के लिए श्री दिगम्बर राजपूत, समिति प्रबंधक एवं श्री नितिन साहू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, सेवा सहकारी समिति मर्या. मोहगांव, पंजीयन क्रमांक 1249, विकासखंड साजा, जिला बेमेतरा, दिपक सोनी, समिति प्रबंधक एवं शरद वैष्णव डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, सेवा सहकारी समिति मर्या. साजा, पंजीयन क्रमांक 1246, विकासखंड साजा, जिला बेमेतरा एवं सत्यनारायण साहू समिति प्रबंधक एवं नरेश साहू, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, सेवा सहकारी समिति मर्या. कुसमी, पंजीयन क्रमांक 570, विकासखंड बेमेतरा, जिला बेमेतरा को प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी, सेवा नियम 2018 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित समिति के प्राधिकृत अधिकारी को निर्देशित किया गया है।