रायपुर (अमर छत्तीसगढ़) 10 जुलाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार कहा है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आवेदक इंदरचंद सोनी, सामाजिक कार्यकर्ता, जवाहर चौक दुर्ग द्वारा बड़ी संख्या में अवैध व असंबद्ध लोगों द्वारा लोगों को भ्रमित करने व अपना रसूख दिखाने तथा संदिग्ध गतिविधियों के निर्विघ्न संपादन करने की मंशा से अपने वाहनों के अग्रभाग/पृष्ठ भागों में ष्ट.त्र. त्रह्रङ्कञ्ज, छ.ग. शासन, पुलिस लिखवाकर संचालित किया जा रहा है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है।
ऐसे कदाचरण करने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध तत्काल कठोर व दण्डात्मक कार्यवाही करने के आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में लेख है, वाहन में किसी भी प्रकार के पदनाम, विभाग का नाम लिखवाना अनुचित एवं गैरकानूनी है ऐसे वाहन स्वामियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है। अत: समस्त थाना प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि अवैधानिक रूप से वाहन के अग्रभाग/पृष्ठ भागों में ष्ट.त्र. त्रह्रङ्कञ्ज, छ.ग. शासन, लिखवाकर संचालित करते पाये जाने पर मौके पर ही रोककर आवश्यक तस्दीक करते हुए वाहन स्वामी के विरूद्ध सख्त एवं कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, एवं की गई कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।