बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ) 6 अगस्त।
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह द्वारा शरीर संबंधी अपराधो में कड़ी कार्यवाही करने का दिया गया है निर्देश
गिरफ्तार आरोपी-
1. टीकाराम श्रीवास पिता स्व रामलला श्रीवास उम्र 50 साल निवासी आवास पारा ग्राम नरगोडा थाना सीपत जिला बिलासपुर छ0ग0
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 04.08.2024 को ग्राम नरगोडा में टीकाराम श्रीवास के द्वारा अपनी पत्नी गिरजा बाई श्रीवास पर सिलबट्टा से उसके सिर पर प्राणघातक वार कर गंभीर चोंट पहूंचाया है जिससे वह बेहोष होने पर पीडिता गिरजा बाई को ईलाज हेतु सिम्स अस्पताल बिलासपुर भेजा गया है की रिपोर्ट पर मौके पर अपराध धारा 109 बीएनएस के तहत देहाती नालसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
अपराध की गंभीरता को देखते हुये आरोपी की पतासाजी हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा और उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री उदयन बेहार के मार्गदर्शन में त्वरित टीम गठित कर आरोपी टीकाराम श्रीवास को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर बताये कि पत्नी के चरित्र शंका को लेकर परेशान था जो आरोपी से अलग बिलासपुर में रहती थी जो दिनांक 04.08.2024 को आरोपी से मिलने उसके घर आई तथा खेत बेच कर 12 लाख रूपये की मांग की जिस पर आपसी विवाद होने से गुस्से में आकर उसे धक्का देकर जमीन में गिराकर कमरा में रखे सिलबट्टा को उठाकर उसके सिर में दो बार पटक दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मृत्यु होने से प्रकरण में हत्या की धारा जोड़कर आरोपी टिकाराम श्रीवास को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पांडेय, सउनि युगल शर्मा, प्र आर कोैशल वस्त्रकार, आरक्षक आकाश मि़श्रा, लक्ष्मण चंद्रा, प्रकाष जगत, मनहरण सिंह का विशेष योगदान रहा।