राजनांदगाँव (अमर छत्तीसगढ) 7 अगस्त।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजनांदगाँव डी. आर. देवाँगन’ द्वारा फैसला सुनाते हुये महिला नक्सली कमला उर्फ माठे मरकाम (मड़कम) आ. पाण्डू राम मरकाम (मड़कम), आयु 19 वर्ष, निवासी भीमापुरम, थाना जगरगुण्डा, जिला सुकमा (छ.ग.) को आरोप साबित पाये जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के तहत् 06 माह का सश्रम कारावास एवं 300 रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में 15 दिन अतिरिक्त सश्रम कारावास, भादसं की धारा 148 के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, भादसं की धारा 307 सहपठित धारा 149 के तहत् 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 25 (1ख) (क) आयुध अधिनियम के तहत् 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 27 आयुध अधिनियम के तहत् 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं धारा 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 700 रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का दण्डादेश पारित किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि, अभियुक्ता कमला उर्फ माठे मरकाम को उपरोक्त धाराओं में दी गई सभी सजायें साथ-साथ चलेगी किन्तु अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की दशा में भुगताया जाने वाला कारावास की सजा एक के बाद एक भुगतायी जावे।
मामले में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री कुंजलाल साहू ने बताया कि, दिनाँक 11 अक्टुबर 2019 को शाम पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि, थाना मानपुर क्षेत्र के ग्राम पस्दोनी सुडियाल के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में प्रतिबंधित माओवादी संगठन मोहला मानपुर संयुक्त एरिया कमेटी एलओएस के 10-12 सशस्त्र वर्दीधारी नक्सली सदस्य एवं आरकेबी डिवीजन के अज्ञात नक्सली सदस्य अपने अन्य नक्सली साथियों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने इकट्ठा हुए हैं। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव द्वारा उक्त मुखबीर सूचना के आधार पर अग्रिम कार्यवाही हेतु डीआरजी टीम, थाना गातापार टीम एवं एसटीएफ बल को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। ऑपरेशन प्लान मुताबिक कोहका आईटीबीटी टीम, डीआरजी राजनांदगांव टीम, एसटीएफ बघेरा पीसी जायसवाल हमराह 28 बल, एसटीएफ बघेरा टीम ए.पी.सी विरेन्द्र यदु हमराह 29 बल, डीआरजी राजनांदगांव हमराह 25 बल,
गातापार निरीक्षक लक्ष्मण केंवट हमराह 42 बल, पानाबरस आईटीबीटी टीम, डीआरजी राजनांदगांव उ.नि. योगेश कश्यप हमराह 22 बल, भोजटोला टीम आर्म्स एम्युनेशन सुरक्षा उपकरण के साथ अपने-अपने पार्टी को लेकर दिनाँक 12 अक्टुबर 2019 को मुखबीर के बताये स्थान की ओर नक्सली गश्त सचिंग में रवाना हुए तभी डीआरजी टीम राजनांदगांव के उ.नि. तारनदास डहरिया अपनी पार्टी को लेकर ग्राम महकाटोला, परदोनी के जंगल पहाड़ी को सर्च करते ग्राम सुडियाल की ओर बढ़ रहे थे तभी उसी समय परदोनी जंगल पहाड़ी के पास घात लगाकर बैठे नक्सलियों द्वारा उनकी पार्टी की ओर आधुनिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग करने लगे तब पुलिस पार्टी द्वारा अपनी उपस्थिति एवं पहचान बताते हुए आत्मसमर्पण हेतु आवाज देकर फायरिंग रोकने हेतु बार-बार बोला गया फिर भी नक्सली लगातार फायरिंग करते रहे
तब पुलिस पार्टी द्वारा आत्म सुरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही करते हुये मोर्चा संभाल कर नक्सलियों की ओर जवाबी फायरिंग किये तो नक्सली पुलिस पार्टी को अपने ऊपर हावी होते देखकर एक-दूसरे का नाम गैंदसिंह भागो, लोकेश दिवाकर, शीला मड़ाम, मंगेश, विज्जा, अशोक, रमेश सभी भागो पुलिस वाले आगे बढ़ रहे हैं, जान बताओ कहते हुए घने जंगल पत्थर का आड़ लेकर फायरिंग करते हुए नक्सली भागने लगे, जिसका पुलिस पार्टी लगातार पीछा की लेकिन नक्सली भागने में कामयाब हो गये।
पुलिस पार्टी द्वारा आगे बढ़कर घटना स्थल को बारिकी से सर्च करने पर घटना स्थल से एसएलआर रायफल, कारतूस का खाली खोखा, काले रंग का नक्सली पीढू नक्सली वर्दी, सोलर पैनल, चार्जर, बैटरी, डेटोनेटर, कुकर बम, पानी जरकीन, बाल्टी, वायर बंडल, शाल, जर्मन बर्तन, हँड ग्लव्स, टॉवेल स्कार्प, मेडिकल कीट, रस्सा, नक्सली साहित्य एवं पॉम्पलेट, दूध पाऊडर, एलईडी लाईट, टॉर्च, ग्लूकोज़, वुड पॉलिस, स्लेट, प्लेट, पावर बैंक बैटरी, साबुन डिब्बा, टेंट झिल्ली, बेल्ट, थैला, पानी छन्नी, किसनी, यूएसबी केबल बरामद कर जप्त किया गया।
विधिवत् कार्यवाही करते हुये थाना मानपुर द्वारा अपराध कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के शेष सर्चिग पार्टी निरीक्षक लक्ष्मण केंवट थाना गातापार, दिनांक 13 अक्टुबर 2019 को सर्च करते हुए मानपुर की ओर आ रहे थे तभी ग्राम सुडियाल में बारिकी से सर्च करने पर सगन यादव के मकान में घायल अवस्था में एक महिला नक्सली कमला उर्फ माठे मड़काम मिली तब उक्त महिला नक्सली के खून लगा हुआ वर्दी व एक नग वॉकी-टॉकी को लेकर ग्रामीणों के सहयोग से थाना लाकर घायल महिला नक्सली को ईलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानपुर भेजा गया।
नक्सली वर्दी व वॉकी-टॉकी को जप्त किया गया। अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गवाहों का कथन लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त लोकेश सलामें, शीला उर्फ देवली पुडो एवं गैंदसिंह कोवाची के विरूद्ध फरारी पंचनामा तैयार किया गया एवं संपूर्ण विवेचना पश्चात् गिरफ्तार अभियुक्ता कमला उर्फ माठो व फरार नक्सलियों के विरूद्ध पर्याप्त सबूत पाये जाने पर अभियोग पत्र तैयार कर विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।