•थाना बेरला क्षेत्र में हुए हत्या के प्रकरण को 24 घंटे के भीतर सुलझाने में बेरला पुलिस को मिली बड़ी सफलता
- प्रेमी ही निकला प्रेमिका का हत्यारा
•प्रेम प्रसंग में पैसों की अत्यधिक मांग बनी हत्या की मुख्य वजह
- घटना में प्रयुक्त वाहन व आला जरब को किया गया आरोपी के कब्जे से जप्त
नाम पता आरोपी -1. रामपाल साहू पिता स्व. बिसरू साहू उम्र 42 साल साकिन सण्डी रोड आबादी पारा बैजलपुर थाना बेमेतरा जिला बेमेतरा
विवरणः मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कल दिनांक 07.08.2024 को प्रार्थी बोरिया सरपंच रामसिंग गायकवाड थाना उपस्थित आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये कि शाम को उनको सूचना प्राप्त हुई कि बेरला अहिवारा मुख्य मार्ग पर भैसबोड बोरिया स्थित हनुमान मंदिर के पीछे एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है ।
जिसका गला चाकू से रेतने के कारण अत्यधिक खून निकला हुआ है, प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बेरला मे अपराध क्रमांक 244/2024 धारा 103(1) बी.एन. एस कायम कर विवेचना मे लिया गया तथा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए घटना के संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बेमेतरा श्रीमती ज्याति सिंह, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बेरला तेजराम पटेल को अवगत कराने पर घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी गण तथा सीन आफ क्राईम यूनिट दुर्ग के प्रभारी मोहन पटेल द्वारा घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाना प्रभारी बेरला को अज्ञात मृतक महिला तथा अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार बेरला थाना पुलिस स्टाफ द्वारा स्थानीय आसूचना संकलन व मृतिका के शव के पास से बरामद काले रंग का आईटेल कंपनी का की-पेड मोबाईल जिसमे 7222929118 नंबर का सीम लगा हुआ था तथा शव के पास पड़े भूरे रंग के बैग में एक रसीद प्राप्त हुई जिसमे रामपाल साहू पिता स्व बिसरू साहू निवासी बैजलपुर बेमेतरा लिखा हुआ था ।
घटना स्थल से बरामद मोबाइल व रसीद के आधार पर तत्परता से पतासाजी करने पर देर रात मृतिका की पहचान श्रीमती पार्वती ध्रुव पति चंदन ध्रुव उम्र 25 वर्ष साकिन वार्ड नं 22 सत्या नगर कुगदा थाना कुम्हारी जिला दुर्ग के रूप मे हुई जिसके पति चंदन ध्रुव को घटना के संबंध मे सूचित करने पर चंदन ध्रुव हमराह परिजनो के उपस्थित आया जिसके द्वारा बताया गया कि पिछले साल अप्रैल माह मे मृतिका पार्वती ध्रुव ग्राम बैजलपुर के रहने वाले रामपाल साहू के साथ भाग गयी थी और इस साल अप्रैल माह में वापस आयी है।
मृतिका के पति चंदन ध्रुव के कथन व मृतिका के शव के पास से बरामद मोबाईल की सीडीआर के आधार पर रामपाल साहू को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर बताया कि कल दिनांक 07/08/2024 को पार्वती उसे मिलने के लिये मुरमुंदा बुलाई तब आरोपी रामपाल साहू कल दोपहर लगभग 12:00 बजे अपनी मोटर सायकल से मुरमुंदा पहुंचा और मुरमुंदा स्थित बर्तन दुकान से चाकू खरीदकर पार्वती से मिलने गया तो वह कान की सोने की खूटी दिलाने के लिये उससे जिद करने लगी तो वह उसको बोला कि अभी पैसा नही है, मै सोने का सामान नही दिला सकता अभी साडी खरीद लो तो पार्वती नही मानी और सोने की कान की खूंटी खरीदने के लिए जिद करती रही और फिर जब दोनो मुरमुंदा से कारोकन्या मंदिर बेरला के तरफ घूमने आये तब कारो कन्या मंदिर पहुंचने पर पार्वती आरोपी को बोली कि जब सोने का खूंटी नही दिला सकता तो मैं तुम्हारे साथ मंदिर नही जाउंगी और फिर जब कोई सामान खरीद कर देने का औकात नही है तो मिलने क्यो आते हो और अब मैं तुमसे कभी नही मिलूंगी तब रामपाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और घटनास्थल में हनुमान मंदिर के पीछे बहाना से पार्वती को ले जाकर चाकू से गला रेत कर हत्या कर घटना स्थल से फरार हो गया और घटना में प्रयुक्त चाकू को अमोरा में शिवनाथ नदी के पास सुनसान जगह में झाड़ी में फेंक दिया।
आरोपी रामपाल साहू पिता स्व. बिसरू साहू उम्र 42 साल साकिन संडी रोड आबादी पारा, बैजलपुर थाना बेमेतरा जिला बेमेतरा द्वारा धारा 103 (1) बीएनएस का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध क्रमांक 244/2024 धारा 103 (1) बीएनएस में आरोपी रामपाल साहू को विधिवत् कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक रिमाण्ड भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी बेरला उप निरीक्षक मयंक मिश्रा, सउनि दिनेशचंद शर्मा, प्र.आर. लोकेश गौसेवक, दिनेश मंडावी, कुशाल बोरकर, प्रमोद बंजारे, रामेश्वर पटेल, बिरेन्द्र साहू, महेश जांगडे, विजय दिवाकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।