नशे का सामान बेचने वाले मेडिकल स्टोर का लायसेंस रद्द करने हेतु प्रतिवेदन प्रेषित

नशे का सामान बेचने वाले मेडिकल स्टोर का लायसेंस रद्द करने हेतु प्रतिवेदन प्रेषित

बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ) 14 अगस्त।

दिनांक 14 अगस्त 2024 को बिलासपुर पुलिस के द्वारा मेडिकल स्टोर से नशे का सामान बेचने वाले दुकान दार के विरुद्ध जारी रहा।

विगत दिनों से प्रतिबंधित दवाइयों को बिना किसी उचित प्रिस्क्रिप्शन के बेचने वालों मेडिकल स्टोर्स की शिकायतें मिलती रहीं है जिसे गम्भीरता से लेते हुए बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, IPS के द्वारा , उमेश कश्यप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, श्रीमती पूजा कुमार IPS नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली बिलासपुर को निर्देशित करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर अश्वनी तथा निरीक्षक गोपाल सतपथी व निरीक्षक राहुल तिवारी के साथ तोरवा बस्ती स्थित दास मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्यवाही की गई।


दस्तावेजो की छानबीन करने पर यह ज्ञात हुआ कि मेडिकल स्टोर संचालक दिनेश कुमार के द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री की गई है।
पूछताछ करने पर संचालक के द्वारा कोई संतुष्टि पूर्वक उत्तर व दस्तावेज नहीं दिये जाने पर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को निरस्त हेतु भेजा गया है।

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