बलौबाजार-भाटापारा(अमर छत्तीसगढ) 26 अगस्त। अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम-8 के अंतर्गत उपर्वक्त विनिर्दिष्ट आनुशासिक प्राधिकारी, यथा राज्य शासन, कर्तव्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना पाये जाने तया प्रकरण में उजागर तथ्यों के आधार पर आपके द्वारा किये गये कदाचरण, जिनका विवरण नीचे आरोपों में एवं आरोपों से संबंधित अभिकचन पत्रक में दिया गया है, के लिये निम्नलिखित आरोप अधिरोपित करते हैं :-
आरोप – सदानंद कुमार, निलंबित भापुसे (सीजी-2010) दिनांक 08.02.2024 से दिनांक 12.06.2024 तक पुलिस अधीक्षक जिला बलौबाजार-भाटापारा के पद पर पदस्व थे। इस अवधि के दौरान दिनांक 15-16 मई 2024 की दरम्यानी रात गिरौदपुरी धाम के अमरगुफा में सतनामी समाज के आस्था के प्रतीक 03 जैतखाम को काटकर फेंक दिये जाने तथा मंदिर के गेट को तोड़कर क्षतिग्रस्त किये जाने पर गिरौदपुरी चौकी में दर्ज अपराध क्रमांक 110/2024, धारा 295 भादवि में उचित पर्यवेक्षण किये बिना एवं प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में न रखकर सभी विन्दुओं पर गहन विवेचना के बिना माननीय न्यायालय में दिनांक 05 जून 2024 को अभियोग पत्र पेश किया जाना पाया गया। आपका उक्त कृत्य अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के नियम 3(2B) (xiii) का उल्लंघन है।
इस प्रकार सदानंद कुमार, निलंबित भापुसे (सीजी-2010) ने कर्तव्यनिष्ठ न रहने और सर्वोत्तम विवेक से कार्य न करने के कारण अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के नियम 3(2B) (xiii) का उल्लंघन किया ।