राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ) 12
PM रिपोर्ट से हुआ खुलासा
आरोपी के विरुद्ध धारा 103 (1) BNS के तहत गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
नाम आरोपी- महेन्द्र साहू पिता अशोक साहू उम्र 32 साल साकिन वार्ड नंबर 13 गैंदाटोला रोड छुरिया थाना छुरिया जिला राजनांदगांव छ0ग0
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतक खेमू साहू पिता अशोक साहू निवासी छुरिया को दिनांक 14 7.2024 को अत्यधिक शराब पीने के बाद शरीर में कोई हलचल न होने पर छुरिया अस्पताल ले जाया गया था PM रिपोर्ट प्राप्त होने पर डाक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु गला दबाने से होना एवं हत्यात्मक होना लेख किया गया था ।
जानकारी से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ श्री आशीष कुंजाम के प्रर्यवेक्षण में मृतक के परिजनों से PM में पाए तथ्यों के आधार परिजनों से पूछताछ किया गया जो आरोपी महेंद्र साहू ने बताया की मृतक शराब पीने का आदि था आए दिन शराब पीकर घर में विवाद करता था।
सब्जी में नुक्स निकालता था कड़ाही में पानी डाल देता था, घटना दिनांक को भी घर में मुर्गा बना था तब बकरा खाऊंगा कहकर घर में विवाद किया था आरोपी के साथ भी मृतक का विवाद हुआ था इस बात को लेकर आरोपी रंजिश रखा था जब घर में कोई नहीं था तब मृतक अपने कमरे में शराब के नशे में अकेला था इस दौरान आरोपी ने हाथ मुक्के से मृतक के सीने में एवं गले में वार किया एवं गमछे से गला दबा दिया था घर वाले अब तक अत्यधिक शराब पीने से मृत्यु होना समझ रहे थे आरोपी को दिनांक 12.09.2024 को धारा 103 (1) BNS का घटित किया जाना पाये जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास उपनिरीक्षक ओमसिंह साहू, सहायक उपनिरीक्षक एस एल कंवर एवं आरक्षक 160 देवीप्रसाद साहू, आरक्षक 460 फुलेन्द्र राजपुत का विशेष योगदान रहा ।