बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ) 15 सितंबर।
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह द्वारा महिला एवं बच्चो के विरुद्ध अपराधो में कड़ी कार्यवाही करने का दिया है निर्देश
आरोपी
प्रभु मनहर पिता रामकुमार मनहर उम्र 19 साल निवासी विद्याडीह
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.09.2024 को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया की घटना दिनांक 09.09.24 को रात्रि में अज्ञात व्यक्ति इसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 278/24 धारा 137/2 बीएनएस कायम कर पतासाजी दौरान आरोपी द्वारा नाबालिक लड़की को अपने साथ ट्रेन से भगाकर ले जाना पता चलने पर आरपीएफ से मदद के लिए संपर्क करने पर दिनांक 13.09.24 को आरोपी प्रभु मनहर के कब्जे से रेलवे स्टेशन अमलनेर ( भुसावल के पास) महाराष्ट्र से बरामद कर महिला पुलिस अधिकारी से कथन बाद गुप्तांग परीक्षण कराया गया मामले में धारा 87,64 बीएनएस तथा 4/6 पोक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से दिनांक 15.09.24 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
नाबालिग की दस्त्यावी में एएसआई राकेश टांडे, आर उमेन्द खूंटे, एवम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर खेल सिंह मीणा, महिला प्रधान आरक्षक अलका अठाले का विशेष योगदान रहा ।