राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ) 28 सितंबर।
कारावास आरोपी निलेश रानीवाल पिता सुरज रानीवाल उम्र 25 वर्ष निवासी केदार बाडी वार्ड नम्बर 3 डोंगरगढ़ ने मृतिका के चाचा को मृतिका का अश्लील फोटो मोबाईल के माध्यम से इस्टाग्राम में वायरल करने पर उनके चाचा द्वारा पीड़िता के पिता को फोटो दिखाने पर मृतिका के पिता द्वारा मृतिका को पुछे जाने पर मृतिका द्वारा खेत में छिडकने वाले निदा नासक सफाया को पी लिया उल्टी होने पर मृतिका द्वारा लिखा गया। सोसाईट नोट को पिता को बताने पर 01/02/2022 को उन्हे 112 के माध्यम से टप्पा स्वास्थ केन्द्र में भर्ती कराया गया, स्वास्थ केन्द्र द्वारा प्राथमिक उपचार दौरान उन्हे राजनांदगांव मेडिकल कालेज रिफर किया गया।
ठीक नही होने पर उन्हे रायपुर मेकाहारा में भर्ती किया गया ईलाज के दौरान दिनांक 08/02/2022 को मेकाहारा में कुमार श्वेता साहू पिता रोशन लाल साहू की मृत्यु होने पर डोंगरगढ़ थाना द्वारा मर्ग 0/2022 मर्ग उपरांत अपराध क्रमांक 226/2023, दिनांक 03/06/2022 को प्रथम सूचना पत्र से संपूर्ण विवेचना उपरांत अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चालान पेश कर सत्र दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 12/2022 में संपूर्ण गवाह एवं अश्लील वायरल फोटो को आर्टिकल न्यायालय द्वारा सही पाये जाने पर आरोपी एवं मृतिका के चाचा के मोबाईल में आये अश्लील फोटो का निरीक्षण उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश डोंगरगढ द्वारा आरोपी के द्वारा मृतिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित एवं आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने पर आज दिनांक 28/09/2024 को धारा 306 भा.द.स. में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा धारा 506 में छः माह का कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया दोनो दण्ड के साथ-साथ रहेगा, दण्ड की राशि नही जमा करने पर छः माह अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अशोक लिल्हारे के द्वारा पैरवी की गई।