बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ) 4 नवंबर। नाम आरोपी – मनहरण बंजारे पिता गणेश बंजारे उम्र 35 वर्ष निवासी उडगन थाना बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कमल किशोर गर्ग पिता कन्हैयालाल गर्ग उम्र 65 वर्ष निवासी बिल्हा थाना बिल्हा जिला बिलासपुर (पत्रकार) का थाना आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03.11.2024 के रात्रि 10.00 बजे मनहरण बंजारे प्रार्थी के घर के पास आकर बहुत पैसा कमा रहे हो शराब पीने के लिये पैसा दो जिसे मना करने पर मनहरण बंजारे द्वारा माॅ बहन की गंदी गंदी गालियाॅ देकर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द किया गया।
थाना प्रभारी द्वारा मामले की गम्भीरता को देखते हुये आरोपी मनहरण बंजारे की पतासाजी कर थाना लाकर पूछताछ करने पर प्रार्थी के साथ पैसो की मांग कर मारपीट करना स्वीकार करना पाए जाने पर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
आरोपी मनहरण बंजारे का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है जिसमें थाना पथरिया जिला मुंगेली में अपराध क्रमांक 592/ 17 धारा 363 ,366,34, 365, 342 ,506, ipc कायम है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इसी प्रकार थाना पचपेड़ी के अपराध क्रमांक 40/22 धारा 34,(2) ,59 (क) आबकारी अधिनियम में आरोपी की मोटरसाइकिल अवैध शराब के परिवहन करते पाए जाने पर मोटरसाइकिल को राजसात की कार्यवाही की गई है।
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बिल्हा निरीक्षक हरीशचंद्र टाण्डेकर, उप निरीक्षक शत्रुहन लहरे, प्र.आर. 53 अनिल साहू, आरक्षक संतोष मरकाम, योगेश साहू की अहम भूमिका रही।