नशाखोरी कर उपद्रव करने वाले असामाजिक प्रवृत्ति के 08 लोगों को सरकण्डा पुलिस ने किया गिरफ्तार

नशाखोरी कर उपद्रव करने वाले असामाजिक प्रवृत्ति के 08 लोगों को सरकण्डा पुलिस ने किया गिरफ्तार

बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ) 5 नवंबर।

थाना क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले बदमाशों पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार।

नशाखोरी कर उपद्रव करने वाले असामाजिक प्रवृत्ति के 08 लोगों को सरकण्डा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

आरोपियों के विरूद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।

सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव करने वालों के विरूद्ध आगे भी की जावेगी कार्यवाही।

नाम आरोपी:-

  1. संकल्प पाण्डेय पिता रामनाथ पाण्डेय उम्र 28 वर्ष निवासी बरछापारा सरकण्डा।
  2. राघव खानविलकर पिता विश्वजीत उम्र 21 वर्ष निवासी बरछापारा सरकण्डा।
  3. आयुश यादव उर्फ पिंटू पिता स्व. चंद्र कुमार यादव उम्र 24 वर्ष निवासी गीतांजली सिटी फेस 2
  4. वैभव पाण्डेय पिता अरविंद पाण्डेय उम्र 19 वर्ष निवासी बरछापारा सरकण्डा।
  5. समृद्ध पाण्डेय पिता स्व. रामनाथ पण्डेय उम्र 34 वर्ष निवासी बरछापारा सरकण्डा।
  6. मुकेश यादव पिता स्व. दिनेश यादव उम्र 20 वर्ष निवासी बंधवापारा सरकण्डा।
  7. समीर सोनवानी पिता लक्ष्मण सोनवानी उम्र 19 वर्ष निवासी इमलीभाठा जोगी आवास।
  8. विरेन्द्र साहू पिता बैजनाथ साहू उम्र 21 वर्ष निवासी दाउबाबा मंदिर के पास धोबीपारा तोरवा थाना तोरवा।

विवरण:-
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह(भापुसे) द्वारा क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों और बदमाश व्यक्तियों के विरूद्ध धरपकड़ कर वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके पालन में थाना सरकण्डा से टीम तैयार कर क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग एवं भ्रमण की जा रही है।

दिनांक 04.11.2024 को पेट्रोलिंग दौरान सूचना मिला कि बरछापारा सरकण्डा में कुछ लड़के आपस में वाद-विवाद कर अशांति फैला रहे हैं, एवं विडियो बनाकर सोसल साईट पर वायरल कर रहे हैं। उक्त सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा तत्काल उपद्रवियों को गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया।

थाना प्रभारी निरी. तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम मौके पर भेजा गया, मौके पर संकल्प पाण्डेय, राघव खानविलकर, आयुश यादव, वैभव पाण्डेय, समृद्ध पाण्डेय को समूह बनाकर क्षेत्र में उपद्रव करते हुये पकड़ा गया इसी प्रकार समीर सोनवानी एवं विरेन्द्र साहू द्वारा मोहल्ले में अश्लील गाली गलौच कर अशांति फैला रहे थे। सभी के विरूद्ध धारा 170/126,135 बीएनएसएस अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।

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