पण्डरिया(अमर छत्तीसगढ) 14 दिसम्बर। पटवारी श्री डोमन साहू, हल्का नं.-43, ग्राम डोंगरियाकला के विरुद्ध सोशल मीडिया न्यूज एवं दूरभाष के माध्यम से प्राप्त ऑडियो क्लिप तथा पीड़ित किसान के सोशल मिडिया में दिए गए बयान के आधार पर प्रथम दृष्टया सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन होने पर उनको तत्काल प्रभार से निलंबित किया, जाकर उनके मूल हल्के डोंगरियाकला का अतिरिक्त प्रभार श्रीमती विभा जोशी, हल्का पटवारी प.ह.नं. 27 एवं अति० हल्के पाण्डातराई का अतिरिक्त प्रभार श्रीमती शाम बाई कोसले, प.ह.नं. 19 को आगामी आदेश पर्यन्त तक सौंपा जाता है।