बिजली चोर को सजा

बिजली चोर को सजा

राजनांदगाव(अमर छत्तीसगढ) 1 फरवरी। दिनांक 30.01.2025 को संतोष निषाद पिता रामचरण निषाद निवासी ग्राम बिजलदेही थाना जालबंधा, जिला खैरागढ़ को विद्युत चोरी प्रकरण मे विशेष न्यायलय राजनांदगाव द्वारा एक माह का सश्रम कारावास की सजा और 10000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है ।
उल्लेखनीय है की दिनांक 13.07.2023 को श्री के के सुनहरे सहायक अभियंता अमलीपारा उपसंभाग के द्वारा संतोष निषाद के घर कनेक्शन की जांच कि गयी थी, जिसमें आरोपी व्यक्ति के द्वारा अपने परिसर पर बिना कनेक्शन लिए अवैध रूप से तार जोड़कर विद्युत उपयोग करते हुए पाया गया। जांच उपरान्त आरोपी को 70623 रूपये अर्थदंड जारी किया गया जिसमे 10788 रूपये निष्क्रिय बकाया राशि शामिल है। उक्त व्यक्ति के द्वारा भुगतान करने से इनकार कर दिया गया।
अतः विद्युत विभाग ने अपने अधिवक्ता श्री गौरव श्रीवास्तव के माध्यम से बिजली चोरी का प्रकरण माननीय विशेष न्यायाधीश की अदालत में विद्युत अधिनियम के अंतर्गत पेश किया गया।
इस प्रकरण मे विद्युत विभाग की ओर से श्री के के सुनहरे को अधिकृत अधिकारी बनाया गया। कंपनी के अधिवक्ता श्री गौरव श्रीवास्तव ने बहुत ही ठोस आधार पर पैरवी की और जांच में गये टीम के सदस्यों श्री के के सुनहरे सहायक अभियंता,श्री गौकरण लाल जांगड़े वितरण तकनीशियन एवं श्री पिंशु भुआर्य लाइन परिचारक(संविदा) की गवाही कराई गई । गवाहों के बयान और प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं श्री गौरव श्रीवास्तव अधिवक्ता के द्वारा ठोस तर्क के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोप सिद्ध होना पाया एवं माननीय न्यायलय द्वारा आरोपी को 1 माह की सश्रम जेल एवं 10,000 रूपये का अर्थदंड लगाया गया है। श्री गौरव श्रीवास्तव अधिवक्ता ने बताया कि माननीय न्यायालय के इस आदेश से जनसामान्य मे अनाधिकृत विद्युत उपयोग के फलस्वरूप कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा होगी तो बिजली चोरी नहीं करने के प्रति जागरूकता का सन्देश जायेगा और अवैध बिजली चोरी और अवैध कनेक्शन लेने से परहेज़ करेंगे।

Chhattisgarh