निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर तीन प्रधान पाठकों को कारण बताओ नोटिस

निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर तीन प्रधान पाठकों को कारण बताओ नोटिस

बेमेतरा(अमर छत्तीसगढ) 02 फरवरी 2025:- नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत आयोजित मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन कार्यों में लापरवाही और उदासीनता बरतने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित और निर्वाचन कार्यों में असमर्थता व्यक्त करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इस कार्यवाही में सुनील राजपूत (प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला मौहाभाटा), नवीन दास गोस्वामी (हेड मास्टर, शासकीय प्राथमिक शाला नवागांवखुर्द), और होरिलाल घृतलहरे (हेड मास्टर, शासकीय प्राथमिक शाला मुढ़िया) शामिल हैं। इन सभी शिक्षकों से निर्वाचन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने के संबंध में 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन कार्य में उदासीनता सिविल सेवा आचरण नियम 1965, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 के तहत दंडनीय है। यदि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होता है, तो इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव शासन को भेजने की चेतावनी भी दी गई है। इस मामले को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और निर्वाचन कार्य में लापरवाही को गंभीरता से लिया जा रहा है।

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