राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ) 5 फरवरी।
दो दिन पूर्व महामाया चौक एटीएम में हुये ठगी के मामले को सुलझाने में राजनांदगांव पुलिस को मिली बड़ी सफलता।
आरोपीयो द्वारा योजनाबद्व तरीके से प्रार्थी के एटीएम से 39500/रू का धोखाधडी कर घटना को दिया अंजाम ।
अंतरराज्यीय गिरोह के आरोपीगण को बिलासपुर से किया गया गिरफ्तार।
आरोपीगणों के पहचान एवं धरपकड़ में मिशन त्रिनेत्र के तहत लगाई गई सीसीटीव्ही की बड़ी भूमिका ।
जप्त संपत्ति- नगदी 49,000/रूपये एवं 06 नग एटीएम एवं फेविक्विक एवं घटना मे प्रयुक्त हुण्डई कार व 06 नग मोबाईल ।
सभी आरोपी हजारीबाग, झारखण्ड से है संबंधित ।
एटीएम के बाहर रेेंकी कर घटना को देते है अंजाम ।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी शिव दयाल रंघाटी पिता स्व0 आनंद राम निवासी सृष्टि कॉलोनी राजनांदगांव थाना बसंतपुर का शिकायत आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03.02.2025 को प्रातः 09ः00 बजे यह सृष्टि कॉलोनी स्थित एटीएम में पैसा निकालने के लिए गया हुुआ था और एटीएम से पैसा निकालने के लिए के दो बार प्रयास किया किन्तु पैसा नही निकला उसी दौरान इसके पीछे खडा व्यक्ति इसका एटीएम का पिन नंबर देख लिया तथा उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसे सलाह दिया कि इस एटीएम में पैसा नही है आगे के एटीएम से निकल जायेगा तब प्रार्थी महामाया चौक स्थिति एटीएम में पैसा निकलने के लिए गया तो उसके पहले वह अज्ञात व्यक्ति उस एटीएम में पहले से पहुॅच चुका था।
प्रार्थी द्वारा पैसा आहरण के लिए अपना एटीएम कार्ड एटीएम में डाला तो उसका एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया तथा अज्ञात व्यक्ति के द्वारा प्रार्थी को एटीएम मैनेजमेंट का मोबाईल नंबर दिया जिससे प्रार्थी द्वारा बात करने पर 11ः00 बजे आने की सलाह दिये जाने पर प्रार्थी चला गया।
प्रार्थी जब बैंक गया तो प्रार्थी को पता चला कि इनके खाते का पैसा उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा योजनाबद्व तरीके से एटीएम के माध्यम से 39,500/रूपये की धोखाधडी कर लिया गया है। रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध सदर पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग (भा0पु0से0) राजनांदगांव के मार्ग दर्शन एवं राहुल देव शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव एवं पुष्पेन्द्र नायक नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के दिशा निर्देश पर निरीक्षक एमन साहू थाना प्रभारी बसंतपुर नेतृत्व पर अज्ञात आरोपियो की गिरफ्तारी व पता तलाश हेतु अलग-अलग टीम तैयार किया गया था।
प्रार्थी के बताये अनुसार घटना स्थल महामाया चौक एटीएम के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर प्रार्थी के आगे पीछे संदिग्ध स्थिति में चार व्यक्ति आते जाते दिखाई दिये।
घटना स्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज का लगातार मिलान, शहर में लगे कैमरो से करने पर पता चला कि आरोपीगण महाराष्ट्र नंबर की हुण्डई कार में दुर्ग रायपुर की ओर जाना पता चलने पर, घटना के संबंध में दुर्ग रायपुर एवं बिलासपुर की पुलिस से संपर्क कर घटना से संबंधित जानकारी से अवगत कराया गया। राजनांदगांव बसंतपुर पुलिस टीम आरोपीगणो का लगातार पीछा कर रही थी। जिन्हे बिलासपुर पुलिस की मदद से घेराबंदी करके पकडा गया। आरोपीगणो को हिरासत में लेकर राजनांदगांव लाया गया।
आरोपीगणो से पूछताछ करने पर मुख्य आरोपी शिव शंकर प्रसाद के द्वारा प्रार्थी से अपने साथियो के साथ धोखाधडी कर घटना कारित करना स्वीकार किया तथा अपने कथन मे बताया कि राजनांदगांव में घटना कारित करने के बाद रेल्वे स्टेशन दुर्ग से लगा ए0टी0एम0 में भी इसी प्रकार की घटना को अंजाम दिये है।
रायपुर में भी ए0टी0एम0 के आसपास घटना कारित करने का प्रयास कर रहे थे किन्तु सफल नही हो पाये, जिसके बाद बिलासपुर से होते हुए अपने गांव हजारीबाग (झारखण्ड) जा रहे थे तभी पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड लिया। आरोपियों के विरूद्व थाना बसंतपुर राजनांदगांव में अपराध क्रमांक 57/25 धारा 318, 3(5) भारतीय न्याय संहिता दर्ज होने से चारो आरोपीगणों को विधिवत् माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। जहॉ जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।
तरीका वारदात – आरोपीगण पहले से ए0टी0एम0 के आसपास रहकर बुजुर्ग व निशक्त व्यक्ति की रेेंकी करते है व जैसे ही कोई बुजुर्ग व्यक्ति इनको ए0टी0एम0 आते दिखाई देता है तो इस टीम का एक सदस्य ए0टी0एम0 कार्ड अंदर डालने वाले स्थान पर सावधानी पूर्वक फेवीक्विक डाल देते है, तथा दूसरा सदस्य ए0टी0एम0 संचालित करने वाले व्यक्ति के पीछे खडे होकर पिन नंबर नोट कर लेता है।
पैसा निकलने के प्रोसेस होने के बाद ए0टी0एम0 कार्ड मशीन में ही फंस जाता है, फिर इस टीम का तीसरा व्यक्ति पीछे से आकर मदद करने के बहाने से ए0टी0एम0 का टोल फ्री नंबर है बोलकर अपने चौथे साथी का नंबर देकर कॉल करने बताते है।
आरोपीगणो का चौथा साथी फोन रिसिव ए0टी0एम0 का ब्रांच पूछकर उस ब्रांच के बैंक में 02 घंटे बाद आने को बोलता है। प्रार्थी ए0टी0एम0 संचालक के बाहर निकलने के बाद सावधानी पूर्वक अपने शातिर तरीके से फंसे हुए ए0टी0एम0 को बाहर निकाल कर उस खाते में बचे हुए पैसे को जल्द से जल्द निकाल कर घटना को अंजाम देते है।
नाम आरोपीगण– 01. शिव शंकर प्रसाद पिता रामू प्रसाद उम्र 26 साल सा0 ग्राम व पो0 झुरझुरी थाना बरकट्ठा जिला हजारीबाग (झारखण्ड)
02. विकास कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद उम्र 28 साल निवासी ग्राम व पो0 झुरझुरी थाना बरकट्ठा जिला हजारी बाग (झारखण्ड
(03) सचिन शर्मा पिता स्व0 टूकलाल शर्मा उम्र 21 साल ग्राम व पो0 झुरझुरी थाना
बरकट्ठा जिला हजारी बाग (झारखण्ड)
(04) उपेन्द्र सिंह पिता स्व0 रामप्रवेश सिंह उम्र 47 साल सा0 ग्राम माथपार पो0 काजीपुर
थाना सिकंदरपुर जिला बलिया (उ0प्र0 ) हाल महाराणा चौक रूम नं0 36 गोडदरा नहर थाना लिम्बाई जिला सूरज (गुजरात)
मामले के मुख्य आरोपी शिव शंकर प्रसाद के खिलाफ पूर्व में भी झारखण्ड थाना बरकट्ठा जिला हजारीबाग में अपराध क्रमांक 139/2019 धारा 420,406,323,504,506 व थाना चौउपरन जिला हजारीबाग में अपराध क्रमांक 233/21 धारा 395, 412 भादवि0 एवं थाना मोहन नगर जिला दुर्ग (छ0ग0) में अपराध क्रमांक 44/25 धारा 318 , 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्व है।
आरोपीगण से जप्त समाग्री – जप्त संपत्ति- नगदी 49,000/रूपये एवं 06 नग ए0टी0एम0 एवं फेविक्विक एवं 06 नग मोबाईल एवं घटना मे प्रयुक्त हुण्डई कार अनुमानित कीमती 06 लाख रूपये ।
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पुलिस अधिकारी-
निरीक्षक- एमन साहू, उपनिरीक्षक – प्रमोद श्रीवास्तव , सउनि. मनमोहन साहू प्र0आर0 विनोद जावट, दीपक जायसवाल, मेनका साहू आरक्षक- कुश बघेल, प्रवीण मेश्राम, आशीष मानिकपुरी, राजेश्वर बंदेश्वर