तीस लाख अठत्तर हजार रूपये कीमत का 456 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब अवैध परिवहन करते पकडा गया… एमपी से निर्मित शराब तस्करी में प्रयुक्त वाहन, शराब व पशु अहार, दो मोबाईल जुमला कीमती करीब 63,67,200/- रूपये जप्त।

तीस लाख अठत्तर हजार रूपये कीमत का 456 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब अवैध परिवहन करते पकडा गया… एमपी से निर्मित शराब तस्करी में प्रयुक्त वाहन, शराब व पशु अहार, दो मोबाईल जुमला कीमती करीब 63,67,200/- रूपये जप्त।

बेमेतरा(अमर छत्तीसगढ) 6 फरवरी। आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव के मद्देनजर, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग रामगोपाल गर्ग (भा.पु.से.) के आदेशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी कमल नारायण शर्मा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में में थाना / चौकी प्रभारियों के द्वारा अवैध शराब, जुआ, सट्टा, गांजा, नशीली दवा एवं अन्य अवैध कार्यो में लिप्त लोगो के खिलाफ सख्त प्रभावी कार्यवाही के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके तहत दिनांक 06.02.2025 को थाना बेरला पुलिस को जरिये मुखबिर से सूचना मिला कि आयसर ट्रक क्रमांक CG 04 PU 9647 में अवैध रूप से शराब भरकर परिवहन करते रायपुर से बेरला की ओर आ रहे है और आयसर वाहन के आगे – आगे एक सफेद रंग का XUV वाहन क्रमांक CG 25 M 1025 में पायलेटिंग करते बेमेतरा निवासी अनिल वर्मा ऊर्फ बन्नू वर्मा नामक व्यक्ति लेकर आ रहा है, कि सूचना पर पुलिस थाना बेरला एवं साइबर सेल स्टाफ गवाहों के साथ बांसा चौक रापुर से बेरला मेन रोड पहुचकर मुखबिर सूचना के अधार पर नाकाबंदी कर मौके कार्यवाही किया गया।

जिस पर थाना बेरला में अवैध रूप से शराब बिक्री करने हेतु परिवहन करने का 01 प्रकरण दर्ज कर 02 आरोपी योगेश मीणा एवं अनिल वर्मा ऊर्फ बन्नू के कब्जे से एमपी से निर्मित शराब 456 पेटी, 22,800 पौवा गोवा अंग्रेजी शराब कीमती करीबन 30,78,000/- रूपये (तीस लाख अठत्तर हजार रूपये), आयसर वाहन कीमती करीब 24,00,000/- रूपये, कार कीमती करीब 8,50,000/- रूपये, पशु अहार 116 बोरी कीमती करीब 23,200/- रूपये, दो नग मोबाईल कीमती 16,000/- रूपये, कुल जुमला रकम 63,67,200/- रूपये एवं को गवाहो के समक्ष जप्त कर उक्त आरोपी के विरूद्ध थाना बेरला में अपराध सदर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही किया गया। प्रकरण में विवेचना जांच कार्यवाही जारी हैं।

आरोपी –
1. योगेश मीणा पिता धर्म सिंह मीणा उम्र 26 साल साकिन मनोरा थाना हरणगांव जिला देवास (मध्यप्रदेश)।
2. अनिल वर्मा ऊर्फ बन्नू पिता शम्भू प्रसाद वर्मा उम्र 57 साल साकिन वार्ड नं. 03 बेमेतरा के पास थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा।

  उक्त अवैध शराब तस्कर अनिल वर्मा ऊर्फ बन्नु के विरूद्ध जिला बेमेतरा के थाना नवागढ, बेमेतरा एवं जिला राजनांदगांव में आबकारी एक्ट के अपराध पंजीबद्ध है। आपको बता दे कि वर्ष 2021 में जिला रायपुर अबकारी की टीम के द्वारा जिला बेमेतरा के थाना नवागढ क्षेत्रांतर्गत ग्राम जेवरा स्थित फार्म हाउस में अवैध रूप से मंदिरा एवं स्प्रीड का भंडारण करना पाये जाने पर आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही किया गया था।  

• समाज पर सकारात्मक प्रभाव:
अवैध शराब की तस्करी पर कार्यवाही से यह स्पष्ट हो गया है कि शराब की अवैध बिक्री और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन ने समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। पुलिस का संदेश:अब नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी।”

  उक्त कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना बेरला एवं सायबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक मयंक मिश्रा, सउनि दिनेश चंद शर्मा, प्रधान आरक्षक रविन्द्र तिवारी, नोहर यादव, दिनेश मंडावी, लोकेश सिंह, विनोद पात्रे, दीनानाथ यादव, आरक्षक मोती जायसवाल, नुरेश वर्मा, पीलाराम साहू, राजेश ध्रुव, जयकिशन साहू, विनोद सिंह, संजय पाटिल, सुरेन्द्र जांगडे, कुशाल बोरकर, शिव यादव, रामेश्वर पटेल एवं अन्य साइबर सेल एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भुमिका रही।
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