बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ) 2 मार्च।
सार्वजनिक आवागमन के मार्ग पर जन्मदिन, पार्टियाँ एवं किसी भी प्रकार के निजी आयोजनों पर लगाई गई प्रतिबंध
ऐसे आयोजनों में शामिल लोगों पर जुर्माना एवं वाहनों की जाएगी जप्ती
सार्वजनिक आवागमन के मार्ग को अवरोध करने वाले व्यक्तियो एवं समूहों पर एन्टी एंक्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिक अधिनियम, अन्य सुसंगत अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं पर की जाएगी दंडात्मक कार्यवाही
इस तरह के अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु प्रशासन द्वारा बनाई जा रही है एस ओ पी
आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन पर लगातार यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जिला यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा मोटरयान अधिनियम के तहत सघन कार्रवाई की जा रही है।
कई बार ऐसा भी देखने मे मिलता है कि कुछ जगहों पर बिना सम्बन्धित विभाग के परमिशन लिए अनाधिकृत रूप से कहीं पर भी जन्मदिन मनाने, भंडारा लगाने एवं अन्य प्रयोजन से पंडाल आदि लगा दी जाती है जिससे सार्वजनिक आवागमन के मार्ग अवरुद्ध होने के साथ-साथ आम जनमानस को अपने गंतव्य तक जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
उक्त परेशानियों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ कार्यालय से लगातार दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो रहे हैं कि ऐसे आयोजनों पर अभिलंब प्रतिबंध लगाई जाए एवं इन पर मोटर व्हीकल एक्ट, एंटी एक्रोचचमेंट एक्ट, नगर पालिका अधिनियम के सुसंगत अधिनियमों के तहत तथा भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं के तरह सख्त दंडात्मक कार्यवाही किया जाए ताकि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बनाई गई सड़कों पर आवागमन निर्बाध रूप से संचालित संचालित हो सके और किसी भी व्यक्ति को आवागमन के दौरान अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
ज्ञातव्य हो कि सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के आयोजन हेतु विधिवत रूप से संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं विधिवत विशेष शर्तों के अनिवार्य रूप से अनुपालनीय कंडिकाओ के साथ अनुमति मिलने पश्चात ही आयोजन संपादित किया जाता है परंतु कई बार यह देखने में आता है कि सार्वजनिक मार्ग को निजी उपयोग हेतु न किसी प्रकार की परमिशन ली जाती है नहीं संबंधित विभाग को इस संबंध में सूचना प्राप्त होता है और आकस्मिक सड़कों पर इस तरह के आयोजन से जाम की स्थिति बनती है। अनुमति प्राप्त होने पर दिए गए दिए निर्देश और विशेष शर्तों का पालन नहीं किया जाता जिसके कारण कई बार अव्यवस्था की स्थिति बनती है
पुनः विदित हो कि ऐसे आयोजनों के संबंध में यातायात विभाग को जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में पूर्व से ही यातायात के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समुचित रूप से पूर्व निर्धारित ड्यूटी लगाई जाती है क्योंकि यातायात को निर्बाध रूप से संचालित करने हेतु डायवर्सन प्लान, पार्किंग एवं अन्य तात्कालिक व्यवस्थ तैयार किया जाता है परंतु किसी भी प्रकार के सार्वजनिक मार्ग पर आकस्मिक आयोजन की स्थिति में वाहनों की कतार लगने की संभावना बन जाती है मार्ग को किसी के द्वारा अवरुद्ध करना अपराध के श्रेणी में आता है। अतः किसी भी स्थिति में सार्वजनिक स्थान पर जन्मदिन, भंडारा, महोत्सव, पार्टियां, जुलुश एवं रैलिया आदि आयोजन के पूर्व विधिवत परमिशन लिए जाने हेतु समस्त संबंधितो को अपील की जाती है विधिवत परमिशन नहीं लेने की स्थिति में इस तरह की के आयोजन पर जिला यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी एवं अन्य सुसंगत अधिनयम और धाराओं के तहत कार्रवाई किए जाने हेतु संबंधित विभाग को भी प्रतिवेदन भेजी जाएगी।
ऐसे आयोजन कर मार्ग को अवरुद्ध करने वाले व्यक्तियों एवं वाहन मालिकों पर जुर्माना के साथ-साथ वाहनों की जप्ती की भी कार्यवाही की जाएगी जिससे बिना अनुमति के इस तरह के आयोजन करने वाले व्यक्ति एवं समूह को न्यायिक प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान एवं पूरे वर्ष भर लगातार यातायात जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को जागरुक भी किया जा रहा है परंतु फिर भी इस तरह की की अवांछित गतिविधियों समय-समय पर शहर में परिलक्षित होती है जिस पर वरिष्ठ कार्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों का सख्त निर्देश प्राप्त हुआ है अतः समस्त जनमानस से अपील है कि किसी भी आयोजन के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित न हो इस बात का समुचित ध्यान रखी जावे।