बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ) 10 मार्च।
अपराध क्रमांक:- 574/2016 धारा – 167, 420, 465, 467,468, 471, 474, 120(ठ)
भादवि, 13(1)(क्)(ख), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
वर्ष 2010-11 मे खसरा नम्बर 424 के भूमि का फर्जी 22 बिन्दु प्रतिवेदन बनवाकर बिक्री कर खसरा नम्बर 409 पर दिया गया था कब्जा
सरकंडा जोरापारा स्थित भूमि मे किया गया फर्जीवाड़ा
माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय बिलासपुर मे संस्थित परिवाद के आधार पर दर्ज हुआ था मामला
थाना सरकंडा क्षेत्रांतर्गत जोरापारा सरकंडा मे सोनिया बाई वगैरह के नाम पर दर्ज भूमि खसरा नम्बर 424/1, 424/4, 424/5 एवं 424/6 का मुख्तियारनामा लेकर पटवारी से मिलकर फर्जी 22 बिन्दु प्रतिवेदन तैयार कर बिक्री करने के मामले मे प्रॉपर्टी डीलर सिंध्दाशु मिश्रा को सरकंडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी सिध्दांशु मिश्रा को जेल भेजने का आदेश दिया है।
विवरण
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय बिलासपुर मे इस आशय का परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया था कि सरकंडा जोरापारा पहनं. 32 तहसील बिलासपुर मे सोनिया बाई व अन्य 03 के नाम पर 56 डिसमिल भूमि दर्ज था।
जिसे बिक्री करने हेतु सिध्दांशु मिश्रा द्वारा सोनिया बाई वगैरह से मुख्तियारनामा प्राप्त कर लिया गया। वास्तव मे सोनिया बाई वगैरह के द्वारा उक्त खसरा नम्बर की भूमि मे से विक्रय योग्य भूमि का विक्रय पूर्व मे किया जा चुका था। रोड नाली आदि की भूमि सोनिया बाई के नाम पर राजस्व अभिलेखो मे शेष था, जिसका विक्रय नही किया जा सकता था।
सिध्दांशु मिश्रा के द्वारा उक्त रोड नाली की भूमि को बिक्री करने हेतु तत्कालीन हल्का पटवारी चंदराम बंजारे एवं कमल किशोर कौशिक से सांठगांठ कर भूमि खरीदी करने वाले चन्द्रकुमारी फणनवीस, विलास शर्मा, अरूणा शर्मा, निलिनी शुक्ता एवं अर्चना जायसवाल को खसरा नम्बर 409 जो कि गंेदराम गुप्ता की भूमि थी को दिखाकर फर्जी 22 बिन्दु प्रतिवेदन तैयार कराया गया।
इसके पश्चात् सोनिया बाई वगैरह के नाम पर दर्ज रोड नाली की भूमि का रजिस्ट्री कराकर भूमि क्रय करने वालो चन्द्रकुमारी फणनवीस, विलास शर्मा, अरूणा शर्मा, निलिनी शुक्ता एवं अर्चना जायसवाल को गेंदराम गुप्ता की भूमि खसरा नम्बर 409 का कब्जा दिलाया गया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परिवाद की जांच माननीय न्यायालय द्वारा उप पुलिस अधीक्षक से कराया गया शिकायत पर आरोप सत्य पाए जाने पर माननीय न्यायालय के आदेश पर उपरोक्त मामले मे थाना सरकंडा मे अपराध क्रमांक- 574/2016 धारा – 167, 420, 465, 467,468, 471, 474, 120(ठ) भादवि, 13(1)(क्)(ख), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पंजीबध्द कर विवेचना किया जा रहा था।
विवेचना दौरान उपरोक्त भूमि से संबंधित जांच रिपोर्ट प्राप्त किया गया। किंतु जांच रिपोर्ट अस्पष्ट होने के आधार पर प्रकरण मे खारिजी क्र. 34/2018 दर्ज किया गया था।
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भापुसे) के द्वारा न्यायालय के लंबित परिवादो की समीक्षा और शीघ्र न्यायालय को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिया गया ।उक्त प्रकरण मे अस्पष्ट जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण मे खारिजी दर्ज किया गया था और मान न्यायालय में खारिज रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई थी । इस आधार पर प्रकरण को नए सिरे से जांच हेतु नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा सिध्दार्थ बघेल को निर्देशित किया गया।
जोरापारा सरकंडा मे सोनिया बाई वगैरह के नाम पर दर्ज भूमि खसरा नम्बर 424/1, 424/4, 424/5 एवं 424/आरोपी सिंध्दाशु मिश्रा द्वारा उक्त भूमि को विक्रय हेतु सोनिया बाई वगैरह से मुख्तियारनामा लेकर गेंदराम गुप्ता की भूमि खसरा नम्बर 409 को क्रेतागण को दिखाकर सौदा किया और पटवारी चन्दराम बंजारे एवं कमल किशोर कौशिक से मिलकर खसरा नम्बर 424/1, 424/4, 424/5 एवं 424/6 का फर्जी 22 बिन्दु प्रतिवेदन तैयार करवाकर क्रेतागण के पक्ष मे रजिस्ट्री कराकर खसरा नम्बर 409 पर क्रेतागण को कब्जा दिया गया है, जबकि क्रेतागण जिस भूमि पर कब्जे पर है उस भूमि विक्रय हुआ ही नही है।
प्रकरण मे जांच करने वाले टीम के द्वारा शिकायकर्ता के द्वारा लगाए गए उक्त विशिष्ट 01 बिन्दु के आरोप पर जांच न करते हुए जांच का दायरा बढ़ाकर उक्त भूमि के खसरे का आपस मे अदल-बदल होना एवं दोनो खसरा की भूमि के स्वामियो को किसी प्रकार का आपत्ति न होने का आधार बनाकर अस्पष्ट जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। जिसके वजह से प्रकरण मे खारिजी भेजा गया है जबकि मामले मे आरोपीगण के विरूध्द स्पष्ट साक्ष्य मौजूद है।
नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा द्वारा प्रकरण मे अग्रिम विवेचना की गयी एवं आरोपीगण तत्कालीन पटवारी चंदराम बंजारे, कमल किशोर कौशिक एवं प्रॉपर्टी डीलर सिध्दांशु मिश्रा के विरूध्द उपरोक्त धारा के अंतर्गत सबूत पाए जाने से आज दिनांक 10.03.2025 को आरोपी सिंध्दांशु मिश्रा पिता मनोहर लाल मिश्रा उम्र 39 वर्ष साकिन सोनगंगा कॉलोनी सरकंडा बिलासपुर छ.ग. को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय मे प्रस्तत किया गया।
माननीय न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी सिंध्दाशु मिश्रा को केन्द्रीय जेल बिलासपुर मे दाखिल कराया गया है। आरोपी पटवारी चंदराम बंजारे एवं कमल किशोर कौशिक की तलाश की जा रही है।