कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने पर वाहन राजसात

कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने पर वाहन राजसात

राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़) 03 अप्रैल 2025। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार फ्लॉवर मिल जवाल 32 वैष्णो देवी नगर शांति किराना स्टोर्स जवाल वथोड़ा भाण्डेवाड़ी नागपुर महाराष्ट्र निवासी अमोल कमलाकर अगाले के स्वामित्व के जप्तशुदा वाहन ट्रक वाहन क्रमांक एमएच 40 सीडी 4753 तथा अपार्टमेंट नंबर 202 द्वितीय तल जाईनब रेसिडेंसी-2 प्लॉट नंबर 71 रिंग रोड जाफर नगर कटोल रोड नागपुर महाराष्ट्र निवासी सलमान खान के स्वामित्व के मारूति कार वाहन क्रमांक एमएच 31 एफएक्स 4438 को वाहन चालक द्वारा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं क्रुरता निवारण अधिनियम का उल्लंघन करने पर शासन के पक्ष में राजसात किया है।

आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण की अवधि 30 दिवस समाप्त हो जाने और सक्षम न्यायालय से किसी प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं होने की दशा में राजसात किए गए वाहनों का नियमानुसार आरटीओ से मूल्यांकन कराकर नीलामी की कार्रवाई करते हुए प्राप्त राशि छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित मद में खजाना दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी।

सक्षम न्यायालय (सत्र न्यायालय) से आदेश के विरूद्ध कोई आदेश व निर्देश प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार की जाएगी।

Chhattisgarh