बेमेतरा(अमर छत्तीसगढ), 29 अप्रैल 2025 /- आगामी 1 मई 2025 को नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। यह बैठक कलेक्टर रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे, कलेक्ट्रेट के दिशा सभाकक्ष में आयोजित होगी ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर, जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारी, अनुसंधान अधिकारी (आईओ) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
गौरतलब है कि नवीन आपराधिक कानून 2023 के अंतर्गत तीन नए कानून –
1. भारतीय न्याय संहिता,
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम
को 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है।

इन नए कानूनों ने भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। बैठक का उद्देश्य इन कानूनों के सफल एवं एकरूप क्रियान्वयन की तैयारी सुनिश्चित करना है।