रेल पटरी पर व ट्रेन के आगे रिल बनाना व सेल्‍फी लेना रेल अधिनियम के तहत अपराध

रेल पटरी पर व ट्रेन के आगे रिल बनाना व सेल्‍फी लेना रेल अधिनियम के तहत अपराध

 नागपुर मंडल(अमर छत्तीसगढ ) 16 मई।   रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्‍य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा रेल पटरी पार करने, रेल पटरी पर रिल बनाने  एवं सेल्‍फी लेने वालो के विरूद्ध लगातार जागरूकता अभियान चला कर जागरूक किया जा रहा है कि  यह कार्य   रेल अधिनियम के तहत अपराध तो है ही परंतु यह  स्‍वयं की जान को जोखिम मे डालना भी है ।

लगातार कार्यवाही एवं प्रचार प्रसार के बावजूद भी इन  दिनों रेलवे पटरी व ट्रेनों के सामने वीडियों बनाने की उत्सुकता युवाओं में बढ़ती हुई देखी जा रही है और असावधानीपूर्वक पटरी पार करने, रेल लाइन या ट्रेनों के आगे सेल्फी लेने व रील बनाने के चक्कर में लोग जान जोखिम में डालते दिखते हैं. उनकी ऐसी हरकतों की वजह से ही ट्रेन की चपेट में आकर मृत्यु होने की घटनाएं लगातार बढ रही हैं ।          

 एैसी ही एक घटना  दिनांक 15. 05. 2025 को   घंसौर विनेकी  रेलखंड  के मध्‍य जो सुनसान क्षेत्र  मे गाड़ी संख्या 68817 के इंजन से एक व्यक्ति टकराया और घायल हो गया और इलाज के लिए उसका साथी नितिन यादव ऑटो द्वारा शासकीय मेडिकल घंसौर लेकर गए जहां पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया ।

मृत व्यक्ति का नाम आकाश पिता लाल सिंह राठौड़ उम्र 28 वर्ष निवासी करेली थाना गोटेगांव जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश का निवासी था पोस्टमार्टम उपरांत परिजन शव लेकर चले गये थे पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि मरने वाला व्यक्ति रेलवे लाइन पर फोटो एवं रील बनवा रहा था ट्रैन चालक द्वारा होरन बजाने पर भी रेलवे लाइन से नहीं हटा और गाड़ी की चपेट में आकर घायल हो  गया था।
              नागपुर मंडल क्षेत्राधिकार अंतर्गत वर्ष  2025 में अभी तक मैन रन ओवर के 97 मामले सामने आए हैं. ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल के रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रैक के आसपास की बस्ती, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है.साथ ही उन्हें ये भी बताया जा रहा है कि ट्रैक या ट्रेन के आगे रील बनाना, सेल्फी लेना रेलवे अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जो कि मानव जीवन के लिए गंभीर चिंता का विषय है । यह अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कर सकें ।

 दीप चंन्द्र आर्य, मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेसुब, द.पू.म.रेलवे, नागपुर मंडल द्वारा रेल लाईन किनारे बसे, ग्रामीणों से, सभी गणमान्य एवं जनसाधारण नागरिको  से अपील  है कि, अनाधिकृत रूप से रेल परिक्षेत्र में प्रवेश ना करें एवं  रेलवे लाइन/ चलती गाडी के दरबाजे पर खडे होकर  सेल्‍फी ना ले ऐसा करने से आपकी जान को नुकसान हो सकता है साथ ही सभी प्रिंट मीडीया/इलेक्ट्रानिक मिडीया, सोशल मीडीया के संचालको एवं प्रतिनिधियों से भी अपील की जाती है की रेल प्रशासन के इस मुहीम के प्रचार- प्रसार मे साथ देकर रेल दुर्घटना/मानव जीवन  की हानी से बचाव के साथ साथ रेल के समयबद्ध परिचालन मे अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करे।
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