कोयला लेवी घोटाला : रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, शर्तों के साथ दी अंतरिम जमानत

कोयला लेवी घोटाला : रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, शर्तों के साथ दी अंतरिम जमानत

रायपुर(अमर छत्तीसगढ़) 29 मई। कोयला लेवी घोटाले में आरोपी निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। कोयला लेवी मामले में आरोपियों की याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डबल बैंच ने सुनवाई करने के बाद शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। हालांकि, इन आरोपियों को ईओडब्ल्यू में कई अन्य मामलों की वजह से जेल में ही रहना होगा।

सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों की ओर से पेश याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी को अंतरिम जमानत दी है,लेकिन साथ ही कड़े शर्त भी अधिरोपित किए हैं।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि,आरोपी अंतरिम जमानत पर बाहर आते ही राज्य से बाहर चले जाएँगे और राज्य के बाहर ही रहेंगे।सभी आरोपियों का पासपोर्ट कोर्ट में जमा रहेगा।किसी भी तरीक़े से साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेंगे।इसके अतिरिक्त भी अदालत अन्य शर्तें अधिरोपित करती है या नहीं करती,यह अदालत के विस्तृत आदेश से स्पष्ट होगा।राज्य की ओर इन याचिकाओं का स्वाभाविक रुप से विरोध किया गया।अदालत ने इस विरोध के दृष्टिगत कड़ी शर्तों को अधिरोपित किया है।हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर यह भी कहा है कि,आरोपी एसीबी/ईओडब्लू के इन प्रकरणों में एक साल से जेल में हैं,लेकिन जांच की प्रगति धीमी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

इस मामले में आरोपियों को अंतरिम ज़मानत मिली है,लेकिन अदालत ने माना हैं कि भ्रष्टाचार के इस मामले में गंभीरता है।सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार के अधिवक्ता रवि शर्मा ने द हिट डॉट इन से कहा -“हाँ इन्हें अंतरिम ज़मानत मिली है,और यह केवल अंतरिम ज़मानत है।अदालत ने यह कहा है कि पूर्ण जमानत पर विचार और निर्णय आने वाले समय में होगा,और उस फ़ैसले में यह अंतरिम जमानत आधार नहीं होगी।

Chhattisgarh