अमर छत्तीसगढ़ की पहल – सीमांकन, नामांतरण, चौहदी, बटांकन की दिशा में लोगों को मिले राहत – कलेक्टर ने दिये निर्देश……. पटवारियों का हल्का कार्यालय में निर्धारित तिथि और समय में उपस्थित रहने के दिए निर्देश

अमर छत्तीसगढ़ की पहल – सीमांकन, नामांतरण, चौहदी, बटांकन की दिशा में लोगों को मिले राहत – कलेक्टर ने दिये निर्देश……. पटवारियों का हल्का कार्यालय में निर्धारित तिथि और समय में उपस्थित रहने के दिए निर्देश


(डॉ सीएल जैन सोना की रिपोर्ट)
राजनांदगांव।(अमर छत्तीसगढ़) छत्तीसगढ़ शासन के लिए राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले पटवारी से आरआई तहसीलदार तक के लंबित प्रकरणों के निपटारे को लेकर राज्य शासन विशेषकर भूपेश बघेल के कड़े निर्देशो के साथ इस दिशा में पहल हो रही है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने भी पटवारियों को मुख्यालय में रहने शहर व ग्रामीवासियों के नामांतरण, सीमांकन, बंटाकान, चौहदी का प्रकरण तत्काल निपटे इस दिशा में अमर छत्तीसगढ़ ने विशेष जानकारियों लोगों की परेशानियों को लेकर प्रकाशित की थी। वैसे भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही स्पष्ट कहा कि पटवारी अपने मुख्यालय में सोमवार, मंगलवार को दिन रात रहे। ग्रामीणों के प्रकरणों का निपटारा हो। 
इसी तारतम्य में कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व तथा विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों की निराकरण के लिए राजस्व अमला पूरी ताकत के साथ कार्य करें। आम नागरिकों को राजस्व कार्यों के लिए भटकना न पड़े। गांवों में राजस्व शिविर के माध्यम से प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें। उन्होंने कहा कि पटवारियों का हल्का कार्यालय में बैठना सुनिश्चित करें। हल्का कार्यालय में बैठने की तिथि और समय निर्धारित होना चाहिए। कार्यालय के बाहर मिलने का समय भी चस्पा होनी चाहिए। सभी अधिकारी पटवारियों का निश्चित तिथि और समय में उपस्थित होने की मॉनिटरिंग करें। पटवारियों का कर्तव्यों में लापरवाही की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी लोक सेवक के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें आम नागरिकों के कार्यों को तत्परता पूर्वक करना चाहिए। उनके साथ हमारा व्यवहार मर्यादित एवं सम्मानजनक होना चाहिए। राजस्व के विभिन्न प्रकरणों के निराकरण का कार्य विधि में नियमानुसार है। सभी कार्य निर्धारित नियमों के अनुरूप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की पहुंच ग्राम स्तर के अंतिम छोर के व्यक्तियों तक होना चाहिए। राजस्व अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने शिविर लगाए। इसके अंतर्गत राजस्व संबंधी कार्य, आवेदन, मुआवजा राशि वितरण संबंधी अन्य कार्य समय पर करें। 
कलेक्टर श्री सिन्हा ने भू-अर्जन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि शिविर लगाकर अविवादित मुआवजा राशि का वितरण करें। पिछले 10-20 वर्षों के भू-अर्जन के प्रकरणों का रिकार्ड निकालकर रिकार्ड दूरूस्त करने का कार्य करें। इसके लिए पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाए। लोक सेवा केन्द्र के आवेदनों का समय-सीमा पर निराकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनी की सूची दे दी गई है। इनकी संपत्ति की जांच कर कार्रवाई की जाए। जिले में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्य किया जाना है। इसके लिए सभी विकासखंडों में स्थान चिन्हांकित कर सुनिश्चित करें। वृक्षारोपण से स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना के तहत प्रति एकड़ 10 हजार रूपए की राशि पंचायतों को दी जाएगी। उन्होंने व्यपवर्तन एवं नजूल भू-भाटक की वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्व अधिकारी इस कार्य में तेजी लाए। राजस्व अधिकारियों का यह प्रमुख कार्य है। 
कलेक्टर श्री सिन्हा ने राजस्व के लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का क्रियान्वयन, नवीन राजस्व ग्राम निर्माण, अनसर्वेड ग्रामों का अभिलेख निर्माण, ऑनलाईन नामांतरण पंजी के तहत ऑनलाईन नामांतरण हेतु प्राप्त आवेदन के निराकरण, डिजिटल हस्ताक्षरित खसरों की जानकारी, ई-कोर्ट अंतर्गत राजस्व प्रकरण के निराकरण, भुईया साफ्टवेयर में अभिलेख शुद्धता किया जाना, शासकीय भूमि का मद भुईया साफ्वेयर में दर्ज किया जाना, शासकीय कृषि भूमि के पट्टेदारों की जानकारी भुईया साफ्टवेयर में दर्ज करना, परिवर्तित भूमि को भुईया साफ्टवेयर में दर्ज करना, वृक्षारोपण के लिए भूमि का चयन एवं चयनित भूमि का स्थल निरीक्षण एवं ग्राम पंचायत से प्रस्ताव संबंधी, राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की नियमित सुनवाई, अपील प्रकरणों का निराकरण, अविवादित, विवादित नामांतरण प्रकरणों के निराकरण, बंटवारा प्रकरणों के निराकरण, सीमांकन प्रकरणों के निराकरण, धारा 170 (ख) प्रकरणों का निराकरण, नजूल भू-भांटक की वसूली की जानकारी, व्यपवर्तन भू-भाटक वूसली की जानकारी, व्यपवर्तन प्रकरणों की जानकारी 5000 वर्गफीट तक एवं 5000 वर्गफीट से अधिक से प्रकरण, भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण एवं मुआवजा वितरण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण, आय जाति निवास प्रमाण पत्रों की जानकारी, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत एवं ओलावृष्टि और असामयिक वर्षा से हुई फसल क्षति का सहायता अनुदान, सडक़ दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों को अनुदान सहायता राशि का भुगतान, वन अधिकार पत्रों की जानकारी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन तथा अन्य प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ  लोकेश चंद्राकर, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, एसडीएम मोहला  ललितादित्य नीलम सहित राजस्व विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित थे।  

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