राजनांदगांव। (अमर छत्तीसगढ़)जिले के वन बाहुल्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73 में उपचुनाव की घोषणा कल चुनाव आयोग ने कर दी है। यह क्षेत्र जोगी कांग्रेस के विधायक देव्रवत सिंह के निधन के पश्चात रिक्त था।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने आज खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के आचार संहित लागू होने के साथ ही विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एडीएम सी एल मारकण्डे एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकेश चंद्राकर भी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री सिंह ने आगे बताया भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा उप निर्वाचन 2022 के अंतर्गत राजनांदगांव जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़ में उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही खैरागढ़ विधानसभा एवं संपूर्ण राजनांदगांव जिला में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-73 खैरागढ़ के उप निर्वाचन कार्यक्रम अंतर्गत निर्वाचन की सूचना गुरूवार 17 मार्च 2022 को किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि गुरूवार 24 मार्च 2022 निर्धारित की गई है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा शुक्रवार 25 मार्च 2022 को की जाएगी। अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि सोमवार 28 मार्च 2022 निर्धारित किया गया है।
मतदान मंगलवार 12 अप्रैल 2022 को तथा मतगणना शनिवार 16 अप्रैल 2022 को किया जाएगा। इस तरह सोमवार 18 अप्रैल 2022 तक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़ के उप निर्वाचन कार्यक्रम संपन्न होगा। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़ अंतर्गत वर्तमान में कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख 11 हजार 540 है। जिसमें से 1 लाख 6 हजार 290 पुरूष मतदाता एवं 1 लाख 5 हजार 250 महिला मतदाता शामिल है।
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़ के अंतर्गत कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 291 है। जिसमें 283 मूल मतदान केन्द्र एवं 8 सहायक मतदान केन्द्र है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 1 हजार 250 से अधिक मतदाता वाले 8 मतदान केन्द्रों में 8 सहायक मतदान केन्द्र बनाए गए है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-73 खैरागढ़ में पोलिंग स्टेशन लोकेशन 245 है। जिसमें 18 शहरी क्षेत्र में एवं 227 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।
निर्वाचक नामावली-
निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 के बाद वर्तमान में सतत अद्यतीकरण की प्रकिया जारी है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-73 खैरागढ़ के लिए उप निर्वाचन के लिए तैयार की जाने वाली निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने की कार्रवाई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक की जाएगी, परंतु इसके लिए आवेदन को निर्धारित समय पूर्व आवेदन करना होगा। अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 की स्थिति में कुल मतदाता 2 लाख 11 हजार 879 है। जिसमें 1 लाख 6 हजार 434 पुरूष मतदाता एवं 1 लाख 5 हजार 445 महिला मतदाता शामिल है। अंतिम प्रकाशन के उपारांत सतत अद्यतिकरण के दौरान कुल 419 नाम शामिल किए गए है तथा 758 नाम विलोपित किए गए है। वर्तमान में कुल मतदाताओं संख्या 2 लाख 11 हजार 540 है।
जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 1 लाख 6 हजार 290 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 5 हजार 250 है। विधानसभा का इपी रेसियों 62.28, जेंडर रेसियों 991 है। विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ में चिन्हाकित दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) मतदाताओं की 690 है। सेवा मतदाताओं की 90 है। सभी सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक (ईटीपीबीएस) माध्यम से डाक मतपत्र जारी किया जायेगा। 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 3 हजार 712 है। जिसमें पुरूष 2 हजार 398 एवं 1 हजार 314 महिलाएं है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1 हजार 630 है। जिनमें 609 पुरूष एवं
1 हजार 21 महिलाएं है।
मतदान केन्द्र-
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़ में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 291 है। जिसमें 283 मूल मतदान केन्द्र एवं 8 सहायक मतदान केन्द्र है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 1 हजार 250 से अधिक मतदाता वाले 8 मतदान केन्द्रों में 8 सहायक मतदान केन्द्र बनाए गए है।
विधानसभा निर्वाचन 2018 में मतदान केन्द्रों की संख्या 277 थी। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक- 73 खैरागढ़ में पोलिंग स्टेशन लोकेशन 245 है, जिसमें 18 शहरी क्षेत्र में एवं 227 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।
कोरोना गाईडलाईन-
कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केन्द्र को मतदान दिवस के 1 दिन पूर्व सैनिटाइज किया जाएगा। सभी मतदान केन्द्र स्थल में प्रवेश द्वार पर पोलिंग बूथ में प्रवेश करने के पूर्व हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। मतदान केन्द्रों में थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जायेगी। मतदान के लिए आने वाले प्रत्येक मतदाता को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोरोना संक्रमित व संदिग्ध (प्रमाणित) मतदाता, दिव्यांग मतदाता एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जायेगी। मतदान के लिए कतार में लगे मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कराया जायेगा।
नाम निर्देशन व्यवस्था-
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़ के उप निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जा चुकी है। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन नाम निर्देशन पत्र एवं शपथ पत्र भरकर उसका प्रिंट आउट निकाल कर हस्ताक्षर व शपथपत्र के पश्चात हार्ड कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। निर्वाचन लडऩे वाले सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली जमानत राशि 10 हजार रूपए जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 हजार रूपए निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल दो ही व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकते है। इसके पहले इसकी संख्या 5 थी। नाम निर्देशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या 2 होगी।
निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण-
निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा। निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रूपए होगी।
मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी कमेटी)-
राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया, वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्याहृत्रस्- इस पोर्टल का उपयोग मतदाता द्वारा मतदाता परिचय पत्र प्राप्त न होना, आवेदन फार्म का निराकरण न होना या आदर्श आचार संहिता उल्लघंन संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए किया जा सकता है।ह्रह्लद्गह्म् रुद्बठ्ठद्म – राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 180023311950 एवं जिला स्तरीय टोल फ्री नंबर 1950 पर निर्वाचन संबंधित शिकायत दूरभाष के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07712221965 पर भी कॉल किया जा सकता है।