बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ) 21 जुलाई।
वाहन चेंकिग के दौरान नशे में धुत कार चालक पर की गई 185 एमव्ही एक्ट की कार्यवाही
माननीय न्यायालय मे पेस की गई 10,000 रू की जुर्माना।
कमर मे छुपाकर रखे एयर गन पिस्टल को बीएनएसएस की धारा 106 के तहत की गई जप्त
पृथक से की गई प्रतिबंधक कार्यवाही।
नाम अनावेदक:- अर्चित केडिया पिता स्व.उत्तम केडिया उम्र 19 साल पता रामावर्ड कालोनी रायपुर रोड बिलासपुर थाना सिरगिट्टी बिलासपुर छ0ग0
जप्त:- एक नग एयर गन।

पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन पर बढती सडक दुर्घटना एवं जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिलासपुर पुलिस द्वारा पर रात्रि में चौक चौराहो में चेकिंग पांईट लगाकर शहर में आने जाने वाले वाहनो को रोककर चेकिंग किया जा रहा हैं।
दिनांक 20.07.2025 के रात्रि में महाराणा प्रताप चैक के पास चेकिंग किया जा रहा था कि रायपुर मार्ग से आ रही कार क्रमांक सीजी 10 बीयु 2504 XUV 700 काले रंग को रोककर चालक का ब्रेथएनालाईजर से चेक करने पर शराब पीकर वाहन चलाते पाया गया एवं चालक को चेक करने पर कमर में एक पिस्टल नुमा एयरगन पाया गया।

जिसे धारा 106 बी.एन.एन.एस. के तहत जप्त किया गया हैं। शराब पीकर वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के माननीय न्यायालय में पेस की गई 10,000 रू का फाईन किया हैं। एवं प्रतिबंधक कार्यवाही किया गया है।

