रेलवे ठेकेदार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका : कोर्ट ने रिट याचिका की ख़ारिज, CBI द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने की थी मांग

रेलवे ठेकेदार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका : कोर्ट ने रिट याचिका की ख़ारिज, CBI द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने की थी मांग

बिलासपुर(अमर छत्तीसगढ) 2 सितंबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेलवे ठेकेदार और उद्योगपति सुशील झाझरिया की रिट याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों ने याचिका में सीबीआई द्वारा दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग की थी। फ़िलहाल याचिकाकर्ता न्यायिक हिरासत में हैं।

CBI ने 25 अप्रैल 2025 को FIR दर्ज की थी, मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 8, 9, 10 और 12 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 (2) के तहत दर्ज हुआ था। गिरफ्तारी के बाद से झाझरिया ने सीबीआई की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

सीबीआई की ओर से अधिवक्ता बी. गोपा कुमार ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विस्तृत जांच के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और अब चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जाना शेष है।

सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि, जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ट्रायल कोर्ट संज्ञान लेने की प्रक्रिया में है, तो सीधे हाई कोर्ट से एफआईआर रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता।

याचिकाकर्ता को अब यह स्वतंत्रता है कि, वे चार्जशीट और संज्ञान आदेश के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत उचित मंच पर चुनौती दें। इस आधार पर कोर्ट ने याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज कर दिया।

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