39 खण्डपीठ द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई को

39 खण्डपीठ द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई को

– भौतिक एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा प्रकरणों का निराकरण

राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़) 13 मई 2022। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देेशानुसार 14 मई 2022 को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिला न्यायालय राजनांदगांव अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय राजनांदगांव, तहसील न्यायालय खैरागढ़, ड़ोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, छुईखदान एवं राजस्व न्यायालय में कुल 39 खण्डपीठों का गठन किया गया है। खण्डपीठों द्वारा विभिन्न प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री देवाशीष ठाकुर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय राजनांदगांव के लगभग 1100 से अधिक लंबित प्रकरण तथा प्री-लिटिगेशन के लगभग 2391 से अधिक प्रकरण साथ ही राजस्व न्यायालयों के लगभग 5 हजार 37 से अधिक प्रकरण का निराकरण किया जायेगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा-138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों व पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाना है। इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जायेंगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत खण्डपीठ में निराकृत किये जायेंगे। यदि कोई व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपना प्रकरण निराकृत करना चाहते है, तो वह 14 मई को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रकरण निराकृत करा सकते है।
इस बार हाईब्रिड लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पक्षकार व अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर व अपने घरों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करेंगे। यदि कोई पक्षकार लोक अदालत के माध्यम से अपना राजीनामा योग्य प्रकरण निराकृत करवाना चाहते है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव अथवा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाये।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभी आमजन से अपील करता है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सभी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन आवश्यक रूप से करें तथा आप सभी अपने मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराकर सुलभ, शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त करें।

Chhattisgarh