राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ़) 5 मई।
आरोपी इन्द्रजीत बग्गा पिता स्व रामस्वरूप बग्गा को धारा 103 (1), बी.एन.एस. के तहत आजीवन कारावास तथा 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
आरोपी इन्द्रजीत बग्गा पिता स्व रामस्वरूप बग्गा उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम कलकसा थाना डोगरगढ जिला राजनांदगांव को अमरजीत कौर की हत्या करने का अपराध साक्षीयों के न्यायालीन कथन के आधार पर प्रमाणित पाये जाने पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा महोदय के द्वारा अभियुक्त इन्द्रजीत बग्गा पिता स्व रामस्वरूप बग्गा को धारा 103 (1) बी.एन.एस. मे दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास तथा 500 रूपये अर्थदण्ड से दडित किया गया अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की स्थिति मे पृथक से 1 माह का कारावास का आदेश दिया गया है, एवं इस प्रकरण मे अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ज्योति सोनवानी के द्वारा पैरवी किया गया ।ज्योति सोनवाती अति. लोक अभियोजक डोंगरगढ़, जि. राजनांदगाँव

