अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती में मिलेगी 05 प्रतिशत की छूट
रायपुर(अमर छत्तीसगढ़), 20 मई 2022/ राज्यपाल एवं कुलाधिपति सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक-31 में सीधी भर्ती संबंधी अर्हता में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
संशोधन के अनुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 39(2) में निहित प्रावधान अंतर्गत कार्य-परिषद् द्वारा पारित अध्यादेश क्रमांक 31: Ordinance for Qualifications and Conditions of Appointment including Pay Scales of the Teachers and other cadre of the University Payable by the University में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक पदों की सीधी भर्ती में अर्हकारी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करने संबंधी यूजीसी/एआईसीटीई के मापदंड अनुरूप परिशिष्ट-1 के समावेश संबंधी संशोधन प्रस्ताव को कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित किया गया है।