हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलमान रिज़वी की मंत्रोपचार के खिलाफ दायर याचिका खारिज

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलमान रिज़वी की मंत्रोपचार के खिलाफ दायर याचिका खारिज

बिलासपुर(अमर छत्तीसगढ़) जुलाई । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों में मंत्रोपचार को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले से छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलमान रिज़वी को बड़ा झटका लगा है।

अब्दुल सलमान रिज़वी ने राज्य शासन के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें स्कूलों में मंत्रोपचार से संबंधित व्यवस्था लागू की गई थी। याचिका में उन्होंने दावा किया था कि यह आदेश भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। साथ ही शासन के आदेश को निरस्त करने की मांग भी की गई थी।

मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस के. सिंह की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार के आदेश को राहत मिली है, जबकि याचिकाकर्ता अब्दुल सलमान रिज़वी को कानूनी मोर्चे पर झटका लगा है।

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