फर्जी क्लिनिकों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा: अचानक जांच से मचा हड़कंप, दस्तावेज नहीं मिले तो होगी कड़ी कार्रवाई

फर्जी क्लिनिकों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा: अचानक जांच से मचा हड़कंप, दस्तावेज नहीं मिले तो होगी कड़ी कार्रवाई

खैरागढ़(अमर छत्तीसगढ़) 9 अक्टूबर । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी प्रेस विज्ञप्ति के बाद अब अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों एवं पैथोलॉजी लैब के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के आदेशानुसार नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट के नेतृत्व में गठित जांच दल ने विकासखंड खैरागढ़ अंतर्गत बाजार अतरिया क्षेत्र में संचालित विभिन्न क्लिनिकों एवं पैथोलॉजी लैब का औचक निरीक्षण किया।

औचक जांच के दौरान संबंधित क्लिनिकों एवं पैथोलॉजी लैब के संचालन से जुड़े वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर दिया गया है।

जांच के दौरान श्री जितेंद्र वर्मा, दिशा पैथोलॉजी, श्री प्रेम प्रकाश साहू, रुद्राक्ष पैथोलॉजी तथा श्री हिमलेश वर्मा, श्रेया क्लिनिक को नोटिस जारी किया गया है। संबंधित संचालकों को क्लिनिक संचालन से जुड़े समस्त दस्तावेजों के साथ तीन दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।

तीन दिन की मोहलत, दस्तावेज नहीं दिए तो नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित संचालकों द्वारा निर्धारित 03 दिवस के भीतर वैध दस्तावेजों सहित उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जाती है, तो नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अवैध क्लिनिकों के खिलाफ अभियान रहेगा जारी

स्वास्थ्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों एवं पैथोलॉजी लैब की जांच का अभियान लगातार जारी रहेगा। अचानक निरीक्षण और दस्तावेजों की जांच से क्षेत्र में बिना आवश्यक वैधता के स्वास्थ्य सेवाएं संचालित करने वालों में हड़कंप की स्थिति है। विभाग की इस कार्रवाई से आम लोगों को बेहतर एवं नियमानुसार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सख्त संदेश गया है।

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