जिला न्यायालय सभागार में सेक्स वर्कर्स के लिये आयोजित की गई एक दिवसीय कार्यशाला

जिला न्यायालय सभागार में सेक्स वर्कर्स के लिये आयोजित की गई एक दिवसीय कार्यशाला

दुर्ग (अमर छत्तीसगढ़)15 जुलाई 2022/आज संजय कुमार जायसवाल जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष मार्गदर्शन एवं आशीष डहरिया, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला न्यायालय दुर्ग के सभागार में सेक्स वर्कर्स के लिये एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में रिसोर्स पर्सन के रूप में शासकीय अभिभाषक श्रीमती पूजा मोगरी , समाज कल्याण विभाग के अधिकारी श्री कमलेश पटेल, तथा स्वास्थ्य विभाग के काउंसलर श्री गणेश निर्मलकर उपस्थित थे। कार्यशाला का प्रारंभ शासकीय अभिभाषक श्रीमती पूजा मोगरी ने करते हुए सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा सेक्स वर्कर्स के संबंध दिये गये दिशानिर्देशों के बारे में बताया तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताया कि हमारे देश में लगभग 8 लाख सेक्स वर्कर्स हैं जो कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है तथा कोविड के समय में सेक्स वर्कर्स को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सेक्स वर्कर्स को संबोधित करते हुए श्रीमती पूजा मोगरी ने बताया कि हर महिला में कुछ न कुछ गुण होते हैं जिन्हें पहचान कर भी वे अपना जीवनयापन कर सकती है तथा अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य प्रदान कर सकती है तथा संविधान तथा विधि में सेक्स वर्कर्स को प्रदत्त विभिन्न अधिकारों के बारे में बताया।

समाज कल्याण विभाग की ओर से आए रिसोर्स पर्सन श्री कमलेश पटेल ने सेक्स वर्कर्स के लिये समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिये प्रारंभिक तौर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाने हेतु प्रेरित किया तथा सर्वे सूची में नामित प्रत्येक व्यक्ति को समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित योजनाओं जैसे 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग को मिलने वाली वृद्धा पेेंशन योजना, दिव्यांग व्यक्तियों के लिये टाईसिकल प्रदाय योजना, राज्य शासन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के विषय में विस्तार से बताया। सेक्स वर्कर्स को समाज से जोड़ने का प्रयास करते हुए अंत्योदय का प्रयास किया गया। कार्यशाला के दौरान सेक्स वर्कर्स की परेशानियों का निराकरण करते हुए समाज कल्याण विभाग के श्री पटेल द्वारा सेक्स वर्कर्स के बच्चों के लिये चलाए जा रहे शिक्षा के अधिकार के तहत विद्यालयो में प्रवेश के बारे में भी बताया जिससे उनके बच्चे शिक्षा से वंचित न रह पाए तथा पढ़ लिखकर समाज में एक पहचान बना पाए।

   स्वास्थ्य विभाग के काउंसलर श्री गणेश निर्मलकर ने सेक्स वर्कर्स से उनकी स्वास्थ्यगत परेशानियों के बारे में विस्तार से चर्चा की तथा किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत जिला चिकित्सालय में स्थापित विशेष कक्ष में बिना किसी झिझक के अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाने की सलाह दी। सेक्स वर्कर्स को असुरक्षित संभोग न करने की सलाह देते हुए सुरक्षा उपायों का सुनियोजित तरीके से प्रयोग करने की सलाह दी। 

          जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री आशीष डहरिया ने सेक्स वर्कर्स को संविधान द्वारा प्रदत्त विधिक अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया तथा सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाईन के बारे में बताते हुए सेक्स वर्कर्स को प्रदत्त सम्मान के साथ जीवन यापन के मौलिक अधिकार के बारे में बताया ताकि सेक्स वर्कर्स भी समाज में अपना सिर उठाकर तथा अन्य लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। साथ ही सेक्स वर्कर्स को यदि किसी भी र्प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दी जाने वाली विधिक सहायता तथा नालसा एवं सालसा की योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

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