रायपुर (अमर छत्तीसगढ़) नया बस स्टैंड भाटागांव में यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर निगम कमिश्नर एवं क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी रायपुर द्वारा ट्रेवल्स संचालको की बैठक लेकर दिए आवश्यक निर्देश
ट्रेवल्स एजेंसियों के बुकिंग काउंटर में काम करने वालों को एक सप्ताह के भीतर कार्यालय जिला रायपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी रायपुर से परिचय पत्र (i card) बनवाना होगा अनिवार्य, बिना आई कार्ड के टिकट काटने पर होगी कानूनी कार्यवाही
यात्री बस चालक/परिचालको को निर्धारित वर्दी धारण करना होगा अनिवार्य, बस स्टैंड परिसर के अतिरिक्त कहीं भी वाहन रोक कर सवारी बैठने पर होगी कार्यवाही
सवारियों से जोर जबरदस्ती कर टिकट काटने पर होगी कार्यवाही शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर होगी कार्रवाई
यात्रियों की सुविधा हेतु बस स्टैंड परिसर में किराया दर सूची चस्पा की जाएगी
सवारी छोड़ने एवं लेने वाले दो पहिया, चार पहिया एवम सवारी ऑटो वाहन के लिए पिक एंड ड्रॉप की होगी सुविधा, 10 मिनट से अतिरिक्त समय लगने पर देना होगा चार्ज
मीटिंग में लिये गये निर्णय का एक सप्ताह में पालन करना होगा अनिवार्य
यातायात रायपुर दिनांक 10 अगस्त 2022 राजधानी रायपुर में नया बस स्टैंड भाटागांव से सितंबर 2021 से संचालित किया जा रहा है जहां से 700-800 बस प्रतिदिन राज्य के अनेक जिले एवं अनेक राज्यों से संचालित हो रहा है जिसमें लगभग 25 से 30 हजार की संख्या में यात्रीगण आवागमन करते हैं। बस स्टैंड भाटागांव में आवागमन करने वाले यात्रियों की सुविधाओं एवं सुरक्षा के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर श्री प्रशांत अग्रवाल, नगर निगम कमिश्नर श्री मयंक चतुर्वेदी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री सैलाब साहू द्वारा ट्रेवल्स संचालको का बैठक लेकर सुगम सुरक्षित आवागमन हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश दिए गए जिसे सभी ट्रेवल्स संचालकों द्वारा सर्वसम्मति से पालन किए जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई: –
- बस स्टैंड परिसर भाटागांव एवं आसपास दुकान लगाकर ट्रेवल्स एजेंसियो के बुकिंग काउंटर मे काम करने वाले कर्मचारियों को कार्यालय जिला रायपुर अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी रायपुर जाकर 1 सप्ताह के भीतर अपना परिचय पत्र (आई कार्ड) बनाना अनिवार्य होगा जिसके लिए अपना आधार कार्ड फोटो जमा करना होगा। बिना आई कार्ड के टिकट काटने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
- बस स्टैंड से संचालित होने वाले यात्री बस चालक परिचालकों को निर्धारित वर्दी धारण करना अनिवार्य होगा, बिना वर्दी के वाहन चालन एवं परिचालन करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
- ट्रैवल एजेंसियों एवं बुकिंग काउंटरों के कर्मचारियों द्वारा जबरदस्ती टिकट काटना या जबरदस्ती सवारी बैठाने कि शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध की कार्यवाही होगी।
- यात्री बस चालक परिचालकों द्वारा बस स्टैंड परिसर के अतिरिक्त कहीं भी सवारी बैठाना वर्जित होगा। बस स्टैंड गेट के बाहर एवं मेन रोड पर वाहन रोककर सवारी बैठाते पाए जाने पर संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध कारवाही की जाएगी।
- यात्रियों की सुविधा हेतु बस स्टैंड परिसर में किराया दर सूची चस्पा की जाएगी।
- बस स्टैंड परिसर में सवारी छोड़ने व लेने आने वाले 2 पहिया चार, पहिया वाहनों एवम सवारी ऑटो के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा होगी जिसमें दो पहिया, चार पहिया वाहन चालकों को पर्ची दिया जाएगा जिसमें 10 मिनट तक किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं ली जा सकेगी, 10 मिनट पश्चात पार्किंग शुल्क ले सकेंगे।
उक्त बैठक में नगर निगम कमिश्नर मयंक चतुर्वेदी, उपायुक्त श्री चंद्राकर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर सैलाब साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर जयप्रकाश बढ़ाई, उप पुलिस अधीक्षक यातायात सतीश ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती, थाना प्रभारी टिकरापारा रायपुर अमित बेरिया एवं ट्रेवल्स संचालकगण उपस्थित रहे जिनके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर से प्रशांत अग्रवाल द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने एवं बस स्टैंड भाटागांव में सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था एवं यात्रियों की शुभम सुरक्षित आवागमन हेतु अपना पूर्ण सहयोग करने एवं नियमों का पालन करने की पूर्ण सहमति दी गई।