बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़):- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11/09/2022 को प्रार्थीया ने रात्रि में खाना खा पीकर सा गई थी की रात्रि करीबन 11.30 बजे खिड़की को तोड़कर कोई मेरा पैर को खींच रहा था तब मेरी नींद खुली और अपनी देरानी के साथ उठकर देखी तो मोहल्ले का संतोष लोनिया और उसका भाई सुमंत लोनिया खिड़की के पास खड़े थे जिन्हे क्या हो गया क्यो खड़े हो पैर का क्यों खींच रहे हो बोले तो बाहर आओ थोड़ा काम है बोले जब हम लोग दरवाजा को खोले तो वे दोनो अंदर घर मे घुस गये और हमे संबंध बनाने दो बोलने लगे,तब प्रार्थीया शारीरिक बनाने से इंकार कर दी तो सुमंत लोनिया हाथ थप्पड़ से प्रार्थीया को मारने लगे उसी समय संतोष लोनिया भी आ गया और गाली गलौज करते हुए प्रार्थीया पर लीपट गया ।
हाथ थप्पड़ से मारपीट किये जाने पर अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध धारा 456, 354, 354क, 34 भादंवि. अपराध पंजीबद्ध किया विवेचना में लिया गया ,कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण के हालात से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उ.म.नि. एवं व.पु.अ. श्रीमती पारुल माथुर द्वारा प्रकरण के आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु आदेशित करने पर अ.पु.अ. शहर, राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं न.पु.अ. सरकण्डा, श्रीमती स्नेहिल साहू के कुशल मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल के नेतृत्व में थाना कोनी हमराह स्टाप के ग्राम स्टेशनपारा घुटकू मे दबिश देकर घेराबंदी पर प्रकरण के आरोपी सुमंत लोनिया एवं संतोष लोनिया को तत्काल पकड़कर थाना लाया गया, जिससे घटना के संबंध में पूछताछ पर जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
विशेष योगदान:-निरीक्षक सुखनंदन पटेल, सउनि संतोष पात्रे ,प्र आर विष्णु साहू ,सउनि शत्रुहन लहरे,,आर. शैलेन्द्र साहू ,आर. बजरंग कौशिक,आर. सतीश भोई