मुंगेली (अमर छत्तीसगढ़) 08 अक्टूबर 2022// कलेक्टर राहुल देव ने जिले में अस्थायी पटाखा लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी मुंगेली, लोरमी और पथरिया को अधिकृत किया है। जारी आदेश के अनुसार अस्थायी पटाखा अनुज्ञप्ति (लायसेंस) का नियमानुसार 14 अक्टूबर से 10 नवंबर तक के लिए नवीनीकरण किया जाए। नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क का चालान लिया जाए। नगरीय निकाय क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों के अनुरूप पटाखा विक्रय हेतु सुरक्षित स्थल को चिन्हांकित कर लायसेंस धारियों को आबंटित किया जाए। आबंटन की कार्यवाही अनुविभागीय दण्डाधिकारी की निगरानी में किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित स्थल के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर पटखा का विक्रय न कि या जाए। ग्रामीण स्तर पर सुरक्षित फटाखा विक्रय हेतु स्थल का चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। जिसकी सूचना संबंधित थाना एवं तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दी जाएगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि के दौरान पटाखा के भण्डारण एवं विक्रय के दौरान समस्त आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में विस्फोटक अधिनियम 2008 की धारा 84 के विहित प्रावधानों के अनुसार त्यौहारों के दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर अस्थायी दुकान में पटाखा विक्रय के शर्तों का पालन कराया जाए। दीपावली पर्व के अवसर पर आतिशबाजी के भण्डारण एवं बिक्री के समय अनुमोदित आरेखण मे दर्शाई गई दुकान की सीमा रेखा के अन्दर ही आतिशबाजी का भण्डारण करें। आतिशबाजी की दुकान के अन्दर सीमा से अधिक मात्रा में फटाकों का भण्डारण न करें । दुकान के अन्दर ग्राहकों का जमाव न करें। दुकान के बाहर रेत से भरी, पानी से भरी बाल्टियाँ, ड्रम एवं पर्याप्त मात्रा में कारगार अवस्था मे अग्निशमन यंत्र अवश्य रखें। दुकान के अन्दर अन्य आतिशबाजी के साथ माचिस, पेपर कप्स या ऐसी अन्य सामग्री जिसमें क्लोरेट मिश्रण का भण्डारण न करें। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मूल के आतिशबाजी को ना रखेगा ना ही उसकी बिक्री करेगा।
जारी आदेश के अनुसार दुकान के अन्दर आतिशबाजी को उसके मूल पैकिंग को खोलकर लूज अवस्था में ना रखें। दुकान में लगे शटर को खोलने के पश्चात उसमें स्टॉपर अवश्य लगाएं। दुकान के बाहर किसी प्रकार का पंडाल या अस्थाई शेड आदि ना लगाये। दुकान के अन्दर बल्ब, ट्यूबलाईट – आदि को दीवार पर ठीक प्रकार से फिक्स (जैसे की कंसिल्ड वायरिंग / कंड्यूट पाईप में वायरिंग) करवायें। बल्ब आदि को दुकान के अन्दर लटकाकर ना रखें। दुकान के भीतर खुले बिजली के तार आदि न लगायें। एम.सी.बी लगाने से अधिक सुरक्षा होती है। आतिशबाजी की दुकान में कार्यरत कर्मचारियों को आतिशबाजी को रखने, उठाने या पैक करने की समय ली जाने वाली आवश्यक सुरक्षा उपायों से पूर्णतः अवगत करायें। आतिशबाजी के दुकान में कार्यरत सभी कर्मचारियों को किसी प्रकार की अग्नि दुर्घटना आदि होने की स्थिति में अग्निशमन यंत्रों आदि का कैसे प्रयोग करना हैं से प्रशिक्षित करें। दुकान के अन्दर किसी भी प्रकार की आतिशबाजी जो कि, विस्फोटक विभाग द्वारा अनुमोदित नही हैं तथा पेकेट पर उक्त आतिशबाजी को छुडाने / जलाने की विधि तथा चेतावनी अंकित नही हैं, को न रखें और न ही बेचें। दुकान में केवल उन्हीं आतिशबाजी का भण्डारण एवं विक्रय करें जिनका ध्वनिमान अनुज्ञप्ति की शर्त के द्वारा निर्धारित सीमा ( 25 ईबी (एआई) अथवा 45 डीबी (सी) जलाने की जगह से चार्ज मीटर की दूरी के अन्दर है तथा उसके पेकेट पर तदनुसार अंकित हैं।
जारी आदेश के अनुसार दुकान के अन्दर एवं बाहर किसी भी प्रकार की ज्वल्ननशील सामग्री जैसे आतिशबाजी की खुली पेटी, डिब्बे, पालीथिन आदि का जमाव एवं भण्डारण न करें। आतिशबाजी दुकान के लिए दी गई विस्फोटक नियम, 2008 में जारी अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं अन्य विस्फोटक नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए। प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 78 से 88 का दृढ़ता से पालन किया जाए।दीपावली पर्व के दौरान भीड़ को देखते हुये यह ध्यान रखा जाए कि किसी आतिशबाजी की दुकान पर अग्नि आदि दुर्घटना के होने पर जनता को बाहर निकालने का सुरक्षित रास्ता सनिश्चित हो। आतिशबाजी के क्रय-विक्रय का लेखा-जोखा अनुज्ञप्ति की शर्त 11 के अनुसार रखें, जिससे कि निरीक्षण के समय उसकी जांच की जा सके। गत वर्ष जिन लायसेंसो का नवीनीकरण नहीं किया गया है, उन्हे निरस्त माना जाए।