बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) -मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थिया दिनांक-08/02/2022 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है ।
जिसकी आसपास एवं रिश्तेदारी में लगातार पतासाजी किया, किन्तु कोई पता नहीं चला है, की रिपोर्ट पर थाना कोनी में धारा-363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अपहृता बालिका एवं अज्ञात आरोपी पतासाजी की जा रही थी । मामला नाबालिग बालिका से संबंधित होने से अधिकारियों से आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर अपहृता बालिका एवं अज्ञात आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी।
पतासाजी के दौरान दिनांक-09/10/2022 को मुखबिर से सूचना मिला कि अपहृता बालिका, छोटी कोनी में राज गढ़ेवाल के मकान में है, की सूचना पर तस्दीक पर अपहृता बालिका को छोटी कोनी से बरामद कर थाना लाया गया, पूछताछ पर बालिका ने राज गढ़ेवाल द्वारा इसे शादी का झांसा देकर इसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना बताई है। जिस पर आरोपी के विरुद्ध धारा-366, 376 भादवि, 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
विशेष योगदान:-निरीक्षक सुखनंदन पटेल, विष्णु प्रसाद साहू, आर. संजय कश्यप, दुर्गेश यादव, समारु लकड़ा, बजरंग कौशिक, सचिन नामदेव, सुरेखा कुर्रे