जिला पंचायत सीईओ ने दो ग्राम पंचायत के सचिव और ग्राम पंचायत सरपंच से 8 लाख 31 हजार वसूली के लिए जारी किए आदेश

जिला पंचायत सीईओ ने दो ग्राम पंचायत के सचिव और ग्राम पंचायत सरपंच से 8 लाख 31 हजार वसूली के लिए जारी किए आदेश

ग्राम पंचायत गोछिया के सचिव के दो वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी

ग्राम पंचायत लोचन की सचिव निलंबित

कवर्धा(अमर छत्तीसगढ़), 11 नवम्बर 2022। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप कुमार अग्रवाल ने ग्राम पंचायत गोछिया के तत्कालीन सरपंच, सचिव और ग्राम पंचायत लोचन के तत्त्कालीन सचिव वर्तमान पंचायत ग्राम पंचायत जरती पर बड़ी कार्यवाही की है। उन्होंने दो सचिवों और सरपंच से कुल 8 लाख 31 हजार 215 रूपए की वसूली के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के तहत ग्राम गोछिया के तत्कालीन सचिव कुलेश्वर धुर्वे का 02 वार्षिक वेतन असंचयी प्रभाव से रोका है और ग्राम पंचायत लोचन के तत्कालीन सचिव, वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत जरती श्रीमती आरती सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जिला पंचायत से जारी आदेश में बताया गया है कि ग्राम पंचायत गोछिया के तत्कालीन सरपंच रामनाथ कौशिक एवं तत्कालीन सचिव कुलेश्वर धुर्वे द्वारा शौचालय निर्माण एवं अन्य कार्य के लिए 14वें वित्त मद से अग्रिम आहरण राशि 6 लाख 31 हजार 650 रूपए एवं बाजार मद से अग्रिम आहरण राशि 79 हजार 990 रूपए सहित कुल अग्रिम आहरण राशि 7 लाख 11 हजार 640 रूपए आज दिनांक तक समायोजन नहीं किया गया है। इस प्रकार कुलेश्वर धुर्वे तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत गोछिया जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अधिनियम 1999 दीर्घ शास्ति के तहत कुलेश्वर धुर्वे का 02 वार्षिक वेतन असंचयी प्रभाव से रोका गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अग्रवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत गोछिया के तत्कालीन सरपंच रामनाथ कौशिक एवं तत्कालीन सचिव कुलेश्वर द्वारा आज दिनांक तक समायोजन नहीं करने के कारण उक्त राशि 7 लाख 11 हजार 640 रूपए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत सरपंच और सचिव से समान रूप्ए से वसूली के लिए आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

ग्राम पंचायत लोचन के तत्कालीन सचिव श्रीमती आरती सिन्हा तत्काल प्रभाव से निलंबित

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप कुमार अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अधिनियम 1999 में निहित प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत लोचन के तत्कालीन सचिव, वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत जरती श्रीमती आरती सिन्हा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत कवर्धा रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वा भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। श्रीमती सिन्हा द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निवर्हन में गंभीर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतते हुए फर्जी तरीके से सरपंच ग्राम पंचायत लोचन की डीएससी का उपयोग कर बिना कार्य कराएं 06 कार्यो की राशि 1 लाख 19 हजार 575 रूपए सामाग्री आपूर्तिकर्ता को भुगतान कर गबन किया गया।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत ग्राम पंचायत लोचन के तत्कालीन सचिव, वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत जरती श्रीमती आरती सिन्हा से 1 लाख 19 हजार 575 रूपए वसूली के लिए आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
समाचार-1190/गुलाब डडसेना

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