राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़)10 नवम्बर 2022। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 9 नवम्बर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अंतर्गत जिला एवं तालुका स्तर पर स्कूलों में विधिक जागरूकता के तहत शिविरों का आयोजन किया गया। 9 नवम्बर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल, राजनांदगांव में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में विशेष न्यायाधीश राजनांदगांव श्री थॉमस एक्का द्वारा उपस्थित छात्रों को बताया गया कि जमीन-जायदाद आदि के विवादों को पारिवारिक स्तर पर समझौता हो सके तो उसका निपटारा कर लेना चाहिए। बहुत सी छोटी-छोटी बातों को लेकर भी लोग आपस में विवाद कर लड़ाई-झगड़ा कर लेते हैं जिसके कारण उनके विरूद्ध आपराधिक मामलें दर्ज हो जाते हैं, ऐसी स्थित निर्मित न हो इसके लिये सभी को शांति से एवं भाईचारे की भावना से रहना चाहिए। विशेष न्यायाधीश राजनांदगांव श्री थॉमस एक्का ने अपने उद्बोधन में यह भी कहा कि ऐसे व्यक्ति जो निर्धन वर्ग के है, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के हैं, महिलाओं को, न्यायालय में उनके मामलों मुकदमों को प्रस्तुत करने एवं उसके पैरवी कररने हेतु नि:शुल्क विधिक सहायात योजना के तहत अधिवक्ता की नियुक्त की जाती है।
शिविर में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं न्यायाधीश श्रम न्यायालय राजनांदगांव श्री दीपक के गुप्ता के द्वारा उपस्थित छात्रों को मोटर दावा अधिनियम, नि:शुल्क विधिक सहायता, पोक्सो एक्ट एवं गुड टच-बैड टच, नि:शुल्क विधिक अधिवक्ता नियुक्ति एवं महिलाओं के अधिकार, जमीन वाद विवाद के संबंध में संक्षिप्त जानकरी प्रदान करते हु�साथ ही उपस्थित बच्चों को कानूनी जानकारी के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों की भी जानकारी प्रदान की गई। शिविर में बच्चों के द्वारा पूछे गये अन्य कानूनी प्रश्नों के संबंध में भी माननीय न्यायाधीशगण के द्वारा छात्रों को जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्य निर्मला सिंह, श्री विकास जोशी, एडमिनिस्टेऊंटर, को-आर्डिनेटर श्रीदेवी एवं अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे। मंच संचालन स्कूल की छात्र-छात्राओं के द्वारा किया गया।
9 नवम्बर विधिक सेवा दिवस के अवसर पर तालुक विधिक सेवा समिति छुईखदान में आईटीआई में भी विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिविर में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री संजुलता देवांगन द्वारा छात्रों को विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं की, मौलिक कर्तव्यों की जानकारी एवं बच्चों की अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी प्रदान की गई।
9 नवम्बर विधिक सेवा दिवस के अवसर पर अन्य स्कूलों -शासकीय बल्देव प्रसाद मिश्र, शासकीय सर्वेश्वरदास स्कूल, शासकीय ठाकुर प्यारेलाल सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, एवं तालुका स्तर-खैरागढ़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पांडादाह में, डोंगरगढ़ के शासकीय हाई स्कूल कल्याणपुर में, अम्बागढ़ चौकी के शासकीय बालक हॉयर सेकण्डरी स्कूल मेरेगांव विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें पेनल अधिवक्तागण – श्री अमलेंदू हाजरा, श्री गजेन्द्र बख्शी, श्री अरूण अनोखे, श्री रामचन्द्र देवांगन, श्री राजेश सिंह चंदेल, श्री अरूण गुप्ता, श्री अरूण जोशी, श्रीमती गौरी शर्मा एवं श्री तोड़े ने उपस्थित छात्रों को बालकों से संबंधित एवं अन्य काूननी बातों की जानकारी प्रदान की। शिविरों में पैरालीगल वालिंटियर्स श्रीमती अनुज्ञा मिश्रा, श्री राकेश साहू, श्री गोलूदास साहू, श्री जयप्रकाश साहू, श्री सनील कुमार वर्मा, कु0 मौसम मेश्राम, कु0 राजकुमारी साहू, सुश्री रंजीता वैष्णव, सुश्री चंचल जंघेल, श्रीमती शालिनी यादव भी उपस्थित रहें, जिनके द्वारा छात्रों को पाम्प्लेट्स आदि वितरीत किये गये।