निजी भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज भूमि को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के नाम पर नामांतरण का आवेदन खारिज

निजी भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज भूमि को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के नाम पर नामांतरण का आवेदन खारिज

दुर्ग तहसीलदार द्वारा प्रकरण को सुनवाई के बाद किया गया खारिज

रायपुर(अमर छत्तीसगढ़) 16 नवम्बर 2022/ दुर्ग जिले के प.ह.नं. 24 स्थित भूमि खसरा नं. 21/2, 29/2, 146/4, 109 कुल रकबा 0.208 हे. जो कि भूमिस्वामी हक में दर्ज है। छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 109/110 के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन न्यायालय तहसीलदार दुर्ग को प्रस्तुत किया गया था। जिसकी सुनवाई के बाद तहसीलदार दुर्ग द्वारा प्रकरण को खारिज कर दिया गया है।

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