मालवाहक वाहनो में सवारी बैठाकर चलने वाले वाहनों पर कार्यवाही

मालवाहक वाहनो में सवारी बैठाकर चलने वाले वाहनों पर कार्यवाही

यातायात पुलिस द्वारा महासमुंद शहर के मुख्य चौक- चौराहों एवं थाना क्षेत्र में किया माल वाहक वाहनों पर सवारी बैठाने वाले वाहनों पर मोटरयान अधिनियम एक्ट के तहत की कार्यवाही

कुल 38 मालवाहक वाहन में सवारी बिठाने वाले वाहनों पर कार्यवाही करते हुए 10800/-₹ समन शुल्क वसूल किया गया

जिले में माल वाहक वाहनों में सवारी बिठाकर चलने से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कार्यवाही की गई

जिले में लगातार जारी रहेगी मालवाहक वाहन में सवारी बिठाने वाले वाहनों पर कार्यवाही


महासमुन्द(अमर छत्तीसगढ़) पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह छवई ( IPS ) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुन्जे के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) राजेश देवांगन के मार्गदर्शन में महासमुन्द शहर के तुमगांव चौक , कांग्रेस चौक , बरौण्डा चौक एवं थाना क्षेत्र में मालवाहक वाहनों में सवारी बिठाकर चलने वाले कुल 36 वाहन चालको के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 10,800/- शमन शुल्क वसूल किया गया।

यह कार्यवाही पिछले कुछ दिनों से जिला महासमुन्द के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मालवाहक वाहनों में सवारी बिठाने से हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए चालानी कार्यवाही की गई, यह कार्यवाही जिले में लगातार जारी रहेगी। साथ ही यातायात पुलिस महासमुंद द्वार सभी प्रकार के वाहन चालकों को, आम नागरिकों, स्कूल/कालेजों के छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों , संकेतों, ट्रैफिक सिग्नलों का पालन करने लगातार समझाईश दिया जा रहा है।

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