गोकुल नगर रोड, कौरिन भाठा में अवैध प्लाटिंग की तैयारी पर खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का लगाया बोर्ड, संबंधित को नाटिस

गोकुल नगर रोड, कौरिन भाठा में अवैध प्लाटिंग की तैयारी पर खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का लगाया बोर्ड, संबंधित को नाटिस

*अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम सख्त*

राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़) 13 फरवरी। शासन निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही की जा रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है। अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने जिलाधीश डी. सिंह द्वारा भी निर्देश दिये गये है। नगर निगम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, पूर्व में कौरिनभाठा, चिखली ,बर्फानी आश्रम,रेवाडीह, लखोली क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर मुरूम एवं कांक्रीटिंग रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडकर मुरूम जप्त करने की कार्यवाही की गयी। कार्यवाही की कडी में आज गोकुल नगर रोड कौरिनभाठा के पास रिक्त भूमि खसरा नं. 354/18 रकबा 0.1700 हे., खसरा नं. 354/23 रकबा 0.1540 हे. व खसरा नं. 354/26 रकबा 0.0200 हे. में गिरधर गोपाल आ. जीवन लाल महेश्वरी द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही तैयारी की जानकारी होते ही नगर निगम द्वारा उक्त प्लाट में खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया गया तथा संबंधितो को नोटिस भी दिया जा रहा है।

अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही के संबंध में निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि शासन द्वारा अवैध कालोन निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे, इसके अलावा जिलाधीश द्वारा भी बैठक में अवैध प्लाटिंग की समीक्षा कर निर्देश दिये गये थे कि जहॉ अवैध प्लाटिंक की जा रही है वहा निरंतर कडी कार्यवाही की जावें। निर्देशानुसार नगर निगम की टीम निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके तहत कौरिनभाठा, चिखली ,बर्फानी आश्रम के पास,रेवाडीह, लखोली आदि क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लाटिंग को पूर्व में ध्वस्त करने की कार्यवाही की गयी। कार्यवाही की कडी में आज गोकुल नगर रोड कौरिनभाठा के पास रिक्त भूमि खसरा नं. 354/18 रकबा 0.1700 हे., खसरा नं. 354/23 रकबा 0.1540 हे. व खसरा नं. 354/26 रकबा 0.0200 हे. में श्री गिरधर गोपाल आ. श्री जीवन लाल महेश्वरी द्वारा अवैध प्लाटिंग करने की तैयारी के संबंध में जानकारी होते ही नगर निगम की टीम उक्त भूमि पर अवैध प्लाटिंग क्षेत्र, टुकडो में जमीन की खरीदी बिक्री प्रतिबंधित है, संबंधी बोर्ड लगाया गया, साथ ही संबंधितो को छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 के तहत अवैध प्लाटिंग बंद करने नोटिस भी जारी किया जा रहा है। इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। कार्यवाही के समय सहायक अभियंता दीपक अग्रवाल, उप अभियंता अनूप पाण्डे तथा प्र.पटवारी मिलिन्द रेड्डी व गणेश झा उपस्थित थे।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि, नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जॉचकर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित के द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नही किया जाता है, तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत् कडी से कडी कार्यवाही करें। उन्होने नागरिकों से भी अपील करते हुये कहा है कि कही भी प्लाट खरीदने के पूर्व निगम में सम्पर्क कर वैध-अवैध प्लाटिंग की जानकारी ले लेवे, जानकारी उपरांत ही प्लाट खरीदी की कार्यवाही करे, ताकि परेशानी से बचा जा सके।

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